Mahila Sammaan Nidhi Yojna || हिमाचल की महिलाओं पर पड़ेगा आचार संहिता का असर, जानिए इस बीच मिलेगा 1500 रुपये

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 1500 रुपये को लेकर संशय बना हुआ है,

Mahila Sammaan Nidhi Yojna || पूरे देश में आदर्श आचार संहिता निश्चित रूप से लागू होगी। लेकिन इस दौरान हिमाचल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का लाभ मिलेगा. यानी राज्य में सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक लेने के लिए फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया जारी रहेगी. जिसके तहत पात्र महिलाओं को अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 1500 रुपये मिलेंगे. राज्य भर में पहले से चल रही इस प्रक्रिया पर चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
Mahila Sammaan Nidhi Yojna || हिमाचल की महिलाओं पर पड़ेगा आचार संहिता का असर, जानिए इस बीच मिलेगा 1500 रुपये
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Mahila Sammaan Nidhi Yojna ||  देश में 18वीं लोकसभा (loksabha) के लिए चुनाव (election ) की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का आज ऐलान (announcement) हो सकता है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता (model code of conduct) लागू हो जायेगी. ऐसे में प्रदेश भर की महिलाओं (women's) को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 1500 रुपये को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही लाखों महिलाओं के लिए राहत की बात है। पूरे देश में आदर्श आचार संहिता निश्चित रूप से लागू होगी। लेकिन इस दौरान हिमाचल की पात्र महिलाओं (eligible woman) को 1500 रुपये का लाभ मिलेगा. यानी राज्य में सुख सम्मान निधि योजना (sukh samman Nidhi yojna) के तहत 1500 रुपये मासिक लेने के लिए फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया जारी रहेगी. जिसके तहत पात्र महिलाओं को अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 1500 रुपये मिलेंगे. राज्य भर में पहले से चल रही इस प्रक्रिया पर चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

इस फॉर्म के साथ एक प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए || Mahila Sammaan Nidhi Yojna ||

हिमाचल में सुक्खू सरकार की पांचवीं गारंटी 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र (application form) भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करना होगा। तहसील कल्याण अधिकारी (tehsil walfare officer) इन आवेदनों की स्क्रीनिंग करेंगे। आवेदन पत्र के साथ, उम्मीदवारों को एक वैध फोटो आईडी प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, (driving licence) ड्इत्यादि ले जाना होगा। इसके बाद, तहसील कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन नियमानुसार एवं सभी औपचारिकताओं के साथ पूरा किया गया। अपूर्ण अथवा अपात्र श्रेणी के आवेदन 15 दिवस (fifteen  days) के भीतर आवेदक को टिप्पणी सहित लौटा दिये जायेंगे। अधिसूचना के मुताबिक, परिवार यानी पति, पत्नी, वयस्क या नाबालिग बेटा, अविवाहित बेटियां, जिनका नाम परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में दर्ज है, पर विचार किया जाएगा.

आवेदन पत्र यहां पाया जा सकता है। Mahila Sammaan Nidhi Yojna ||

Mahila Sammaan Nidhi Yojna || हिमाचल की महिलाओं पर पड़ेगा आचार संहिता का असर, जानिए इस बीच मिलेगा 1500 रुपये
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हिमाचल सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अधिसूचना (notification) जारी होने के साथ ही अब यह योजना लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में लागू हो गई है। ऐसे में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष योग्यजन विभाग की वेबसाइट (website ) से आवेदन पत्र ले सकते हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल में 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की ऐसी स्थायी महिलाएं, जिनके परिवार के सदस्यों को सरकारी रोजगार से नियमित आय नहीं मिल रही है, उन्हें 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

इन्हें 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। Mahila Sammaan Nidhi Yojna ||

 इसमें केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, (center and state employees) पेंशनभोगी, संविदा/आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी (daily wages) , अंशकालिक कर्मचारी, पूर्व सैनिकों की विधवाएं/पूर्व सैनिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मध्याह्न कर्मचारी शामिल हैं। भोजन कर्मी, बहु-कार्य कर्मी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी, पंचायती राज संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, परिषदों या एजेंसियों के कर्मचारी, पेंशनभोगी और महिलाएं।

अनुपलब्धता की स्थिति में सुविधा बंद कर दी जाएगी।

जिलों के उपायुक्त, पांगी में स्थानीय उपायुक्त (rc pangi) , काजा और भरमौर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और डोडरा क्वार में एसडीएम (sdm)  इसके तहत राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति आदेश (acceptance order) का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभी शर्तें सुनिश्चित करना जिला कल्याण अधिकारी (distt walfare officer) या तहसील कल्याण अधिकारी का कर्तव्य होगा। अनुमोदित आदेश प्रधान महालेखाकार एवं निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष योग्यजन अधिकारिता विभाग को भेजना होगा। यदि किसी लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या वह अपात्र हो जाता है तो सुख सम्मान निधि को बंद करने की प्रक्रिया भी इन नियमों में उल्लिखित है। यदि किसी लाभार्थी के विरुद्ध अपात्रता की शिकायत प्राप्त होती है तो तहसील कल्याण अधिकारी जांच कर एक माह के भीतर सुख सम्मान निधि रोकने का निर्णय लेंगे।

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अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष योग्यजन निदेशालय( directorate) के निदेशक प्रदीप ठाकुर का कहना है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि एक चालू प्रक्रिया है, जो लोकसभा चुनाव की घोषणा से प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत नई योजनाएं (new scheme) लागू नहीं की जा सकतीं।

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