PAN Card || कितने साल तक वैलिड रहता है पैन कार्ड, जान लें सबसे जरूरी नियम
नई दिल्ली: पेन कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ITR दाखिल करने से लेकर कई वित्तीय कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। PAN Card (PAN Card) भी बड़े लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण है। PAN कार्ड की वैलिडिटी (PAN Card Validity) को लेकर अक्सर मतभेद होते हैं। कई लोगों का मानना है कि PAN Card की वैलिडिटी दस साल बाद समाप्त हो जाएगी।
PAN कार्ड की वैलिडिटी क्या है?
10 वर्ष बाद भी PAN Card नहीं बदलता है। इसका 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर परमानेंट खाता नंबर (Alphanumeric Number Permanent Account Number) है। इसका अर्थ है कि PAN Card का जीवनकाल है। यह कैंसिल या सरेंडर नहीं होता। आप पेन कार्ड नंबर को छोड़कर हर विवरण को अपडेट कर सकते हैं।
1 से अधिक कार्ड होने पर क्या होगा?
आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 A में कहा गया है कि एक व्यक्ति केवल एक PAN Card रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर एक PAN Card जारी किया गया है, तो वह दूसरा पैन नहीं बना सकता। उसे 139 ए का उल्लंघन करने के आरोप में 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर वह ऐसा करता है।
PAN Card बनाने का तरीका
PAN कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन बनाया जा सकता है। NSDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप नए या डुप्लिकेट PAN Card के लिए आवेदन कर सकते हैं। UTIITSL या NSDL वेबसाइट्स पर जाकर निर्देशों का पालन करें। यहां 49A या 49AA फॉर्म भरें। ऑफलाइन PAN Card केंद्र या अधिकृत सेवा प्रदाता से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की एक फिजिकल प्रति लेकर जाएं और आगे की प्रक्रिया पूरी करके PAN Card बनवा सकते हैं। आप चाहें तो ई-पैन भी उपयोग कर सकते हैं। NSDA पैन पोर्टल पर अपना e-PAN ले सकते हैं।