New Rule || सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, सेवानिवृत्ति को लेकर जारी हुए नए नियम
New Rule || लंबे समय से राज्य में अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement)के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके लिए अब कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को आदेश भी भेजा है।राज्य सरकार के कर्मचारियों को इससे भारी नुकसान हुआ है। शासन प्रमुख सचिव हेमंत कुमार गेरा ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) की घोषणा की है।राजस्थान सरकार में 15 वर्ष या 50 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति ले सकेंगे। यहाँ अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement)की पूरी जानकारी दी गई है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति क्या है? अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement)का अर्थ है कि “ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होनें 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ली है एवं अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता, अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक (inaction, questionable integrity, incompetence, ineffectiveness or unsatisfactory) कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है, उन्हें तीन माह के नोटिस”
अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement)का आदेश सभी विभागों को दिया गया है। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों की जांच होगी। जो सरकारी सेवा से आवश्यक लाभ खो चुके हैं या आगे काम करना नहीं चाहता। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को विभागीय प्रक्रिया के तहत सेवानिवृत्ति मिलेगी।हमारा WhatsApp ग्रुप जरूर फॉलो करें अगर आप सरकारी सूचनाओं या शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारी एक क्लिक में प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप एक क्लिक पर सभी आवश्यक जानकारी पाएंगे।