Himachal Police constable bharti || हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का डोप टैस्ट होगा अनिवार्य
भर्ती के हर पहलू का परीक्षण व जांच पुलिस विभाग ही करेगा || Himachal Police constable bharti ||
Himachal Police constable bharti || अब हिमाचल प्रदेश पुलिस में एक टैस्ट अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी हिमाचल पुलिस में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस विषय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता से लेकर मेडिकल तक करवाने की प्रक्रिया अब पुलिस विभाग ही पूरी करवाएगा
Himachal Police constable bharti || अब हिमाचल प्रदेश पुलिस (Himachal Pradesh police) में एक टैस्ट (test) अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी हिमाचल पुलिस में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस विषय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता (physical fitness) से लेकर मेडिकल (medical ) तक करवाने की प्रक्रिया अब पुलिस विभाग ही पूरी करवाएगा और इसके लिए अभ्यर्थियों (candidate) का डोप टैस्ट (dope test) अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के गृह सचिव डाॅ. अभिषेक जैन ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग कांस्टेबल भर्ती (Himachal Pradesh police department constable recruitment) संशोधन नियम-2024 की अधिसूचना (notification) जारी कर दी है।
यदि इन संशोधनों से संभावित (posible ) प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति को इन नियमों (rules ) के बारे में कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव हो तो वह इसे ई-गजट (e gazette) में प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर गृह सचिव (home secretary) के पास अपनी आपत्ति या सुझाव दायर कर सकता है। निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त होने वाले सुझावों (suggession ) व आपत्तियों को सरकार द्वारा उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पहले उन पर विचार विमर्श किया जाएगा।पुलिस भर्ती के लिए अब नियम-10 के तहत किए गए संशोधन (amendment ) में पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबलों की भर्ती (recruitment) के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरंभ में मादक पदार्थों का सेवन का पता लगाने के लिए डोप टैस्ट परीक्षण(dope test examination) किया जाएगा। नियम 11 के संशोधन में शारीरिक के मानक परीक्षण व शारीरिक दक्षता परीक्षण (physical fitness examination) तथा कांस्टेबल पद के लिए पात्रता और एनसीसी प्रमाण पत्रों (ncc certificate) के लिए अंक प्रदान करने से संबंधित दस्तावेजों (documents) की जांच पुलिस विभाग द्वारा ही की जाएगी। नियम 14 के संशोधन के तहत चयनित अभ्यर्थियों (selected candidates) के लिए चिकित्सा परीक्षण ( medical test) की प्रक्रिया भी पुलिस विभाग द्वारा पूरी की जाएगी। नियम-8 के संशोधन के तहत सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन (frist day) से की जाएगी, जिसमें पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित (advertise) किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित (notified) किया गया है।