Punjab National Bank || RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर लिया बड़ा एक्शन, लगाया 1,31,80,000 का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
Rbi Penalizes Punjab National Bank And Four Other Banks For Non-Compliance
Punjab National Bank || रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Punjab National Bank (PNB) पर बहुत कुछ किया है। आरबीआई ने PNB को नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारी जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि Punjab National Bank पर 1.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उसने "ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध" पर नियमों का पालन नहीं किया और केवाईसी नियमों का उल्लंघन किया। आरबीआई ने सांविधिक जांच में पाया कि PNB ने "सरकार से सब्सिडी/रिफंड/प्रतिपूर्ति के रूप में मिलने वाली राशि के बदले दो प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया।
नियमों को नहीं मानने पर क्या हुआ
भारतीय रिर्जव बैंक ने कहा कि Punjab National Bank ने कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित नहीं रखा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि PNB के खिलाफ कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमी के कारण की गई है। यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी सौदे या ट्रांजैक्शन की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता।
इस कानून के तहत लगाया गया जुर्माना
3 जुलाई को PNB पर कार्रवाई हुई। आरबीआई ने एक बयान में कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 03 जुलाई 2024 के एक आदेश द्वारा आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए Punjab National Bank पर ₹1,31,80,000 (एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (आई) और धारा 51 (1) के साथ धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत यह जुर्माना लगाया गया है।
Punjab National Bank से पहले रिजर्व बैंक ने अन्य चार बैंकों पर भी कार्रवाई की थी. इन बैंकों में गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक,रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक मधुबनी, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक मुंबई और बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक पश्चिम बंगाल शामिल हैं.