Pension New Rules: सरकारी कर्मचारियों की नहीं चलेगी मनमानी! बर्खास्त हुए तो पेंशन से धोना पड़ेगा हाथ

 
Pension New Rules: सरकारी कर्मचारियों की नहीं चलेगी मनमानी! बर्खास्त हुए तो पेंशन से धोना पड़ेगा हाथ Pension New Rules: सरकारी कर्मचारियों की नहीं चलेगी मनमानी! बर्खास्त हुए तो पेंशन से धोना पड़ेगा हाथ

New pension rules: केंद्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब किसी PSU कर्मचारी को सेवा में आने के बाद अनुशासनहीनता या गलत व्यवहार के चलते बर्खास्त या हटाया जाता है, तो उसका रिटायरमेंट लाभ जब्त कर लिया जाएगा। केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के तहत यह निर्णय लिया गया है।

क्या नए पेंशन नियम हैं?

Karman मंत्रालय ने हाल ही में जारी किए गए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में समायोजित होने के बाद भविष्य में किसी दुर्व्यवहार के चलते नौकरी से हटाया जाता है या बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सरकारी सेवाकाल के दौरान उसे रिटायरमेंट लाभ भी नहीं मिलेगा। 22 मई 2025 को इस संशोधन की घोषणा की गई। हालाँकि, उस PSU का प्रशासनिक मंत्रालय किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने, बर्खास्त करने या छोड़ने का निर्णय लेगा।

नियम पहले क्या था?

PSU में समायोजन के बाद बर्खास्तगी की स्थिति में कर्मचारी के सरकारी सेवा लाभ भी जब्त किए जा सकते थे, यह पहले के नियमों में नहीं था। नए नियमों के तहत बर्खास्त या निकाले गए कर्मचारियों के लिए "अच्छे आचरण पर आधारित पेंशन व पारिवारिक पेंशन" और "संवेदनशील अनुदान (Compassionate Allowance)" भी लागू होंगे। 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों पर Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 लागू होंगे। लेकिन इसमें IAS, IPS और IFoS अधिकारी, दैनिक और अस्थायी वेतनभोगी कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

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