ITR Filing 2024 Last Date | समय पर नहीं फाइल की ITR तो हो जाएं सतर्क, भरना होगा तगड़ा जुर्माना
ITR Filing 2024 Last Date | नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो जल्द ही करें। समय पर ITR फाइल करने के कई फायदे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
1. जुर्माने से बचाव:
निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे 5,000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। जबकि 5 लाख रुपये से कम की आय वाले करदाताओं के लिए यह लेट फीस 1,000 रुपये है। समय पर ITR दाखिल करके आप इस जुर्माने से बच सकते हैं।
2. नोटिस का डर नहीं:
आयकर विभाग के पास कई स्रोतों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है। समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना बेहद फायदेमंद होता है।3. ब्याज की बचत:
यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है, तो उसे सेक्शन 234B के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। समय पर रिटर्न दाखिल करके आप इस ब्याज पेनल्टी से बच सकते हैं।
4. नुकसान कैरी फॉरवर्ड करने का लाभ:
आयकर के नियमों के अनुसार, निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को अगले वित्त वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शेयरों की बिक्री पर लॉस हुआ है, तो इसे 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। हालांकि, यदि समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, तो इस लाभ को नहीं प्राप्त किया जा सकता।
ITR फाइल करते समय सही टैक्स व्यवस्था चुनें:
करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो विकल्प मिलते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होती है। नई टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता। इसके तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपये तक की आय पर और अन्य लोग 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।