NPS Rule Change : NPS में फिर बड़ा बदलाव! सरकार ने कर्मचारियों को दी सुविधा चुनने की छूट, अब कितने समय बाद मिलने लगेगी पेंशन?
NPS Rule Change : आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय नागरिक सेवा 2021 के नियमों के तहत, NPS में आने वाले सभी कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी। सेवा नियमों के तहत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेने वाले कर्मचारियों को कुछ समय बाद सेवानिवृत्त (retired) होने का अवसर मिलेगा और उन्हें NPS नियमों के तहत पेंशन मिलेगी।
NPS Rule Change : नई दिल्ली: अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वापूर्ण हो सकती है। नई पेंशन योजना (NPS) को लागू हुए करीब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके नियमों में अभी भी बदलाव जारी हैं। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जो कि कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) के अंतर्गत आता है, ने हाल ही में अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी NPS (Central Government Employees NPS) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) का विकल्प चुन सकते हैं।
आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय नागरिक सेवा 2021 के नियमों के तहत, NPS में आने वाले सभी कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी। सेवा नियमों के तहत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेने वाले कर्मचारियों को कुछ समय बाद सेवानिवृत्त (retired) होने का अवसर मिलेगा और उन्हें NPS नियमों के तहत पेंशन मिलेगी।
कितने साल बाद मिलेगी पेंशन?
सेवा नियमों के तहत, केंद्रीय कर्मचारी जो NPS में आते हैं, उन्हें 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का अवसर मिलेगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी किसी भी समय जॉइन करते हैं, उन्हें 20 साल की लगातार सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प मिलेगा।
दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उन्हें इसके बारे में 3 महीने पहले लिखित रूप में सूचना देनी होगी। यह जिम्मेदारी कर्मचारियों के नियोक्ता की होगी कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेने वाले कर्मचारियों के आवेदन को अस्वीकार न करें। सेवानिवृत्ति उसी दिन लागू हो जाएगी, जिस दिन कर्मचारी द्वारा दिया गया 3 महीने का नोटिस समाप्त होगा।
सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी
सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Government Voluntary Retirement) लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। ये सभी सुविधाएं कर्मचारियों को नियमित सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं के समान होंगी। अगर कर्मचारी ने कोई अन्य NPS खाता खोला है, तो PFRDA को इसके बारे में सूचित करना होगा ताकि उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकें। इस बदलाव के साथ, सरकार कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान कर रही है, जो उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) के दौरान पेंशन और अन्य लाभों का लाभ लेने में मदद करेगी।