EPFO latest updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) ने हाल ही में सदस्यों (Members) की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। अब EPF सदस्य बिना किसी दस्तावेज़ (Documents) अपलोड किए, अपने आधार (Aadhaar) से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number – UAN) को पर्सनल डिटेल्स के साथ अपडेट कर सकते हैं। यह नया नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें अपने नियोक्ता (Employer) से अप्रूवल लेने की परेशानी होती थी।
अब 28 दिनों की देरी नहीं होगी || EPFO latest updates
अगर UAN (Universal Account Number) को आधार (Aadhaar) से मान्य (Validated) किया गया है, तो EPF सदस्य बिना कोई दस्तावेज़ अपलोड किए अपना नाम (Name), जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), राष्ट्रीयता (Nationality), पिता (Father) या माता (Mother) का नाम, वैवाहिक स्थिति (Marital Status), पति/पत्नी (Spouse) का नाम, जॉइनिंग डेट (Joining Date) और छोड़ने की तारीख (Exit Date) जैसी व्यक्तिगत जानकारी के साथ प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। पहले, सदस्यों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नियोक्ता (Employer) से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे औसतन 28 दिन (28 Days) की देरी होती थी।
EPFO के नए नियम से होंगे 45% करेक्शन स्वीकृत || EPFO latest updates
EPFO के अनुसार, वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2024-25 में EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) को नियोक्ता (Employer) के माध्यम से मिली 8 लाख (8 Lakh) करेक्शन रिक्वेस्ट में से लगभग 45 प्रतिशत (45%) को अब सदस्य खुद से मंजूर कर सकते हैं। उन्हें न तो नियोक्ता (Employer) और न ही EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) से मंजूरी लेने की जरूरत होगी। हालांकि, अगर UAN (Universal Account Number) 1 अक्टूबर 2017 (1st October 2017) से पहले जारी किया गया था, तो प्रोफाइल अपडेट के लिए नियोक्ता (Employer) की मंजूरी जरूरी होगी।
EPF डिटेल्स को आधार और पैन से लिंक करना अनिवार्य || EPFO latest updates
हालांकि, EPF खाते से किसी भी अपडेट या निकासी (Withdrawal) के लिए आधार (Aadhaar) और पैन (PAN) को EPF (Employees’ Provident Fund) से लिंक करना अनिवार्य होगा। यदि EPF डिटेल्स (EPF Details) और आधार (Aadhaar) के बीच कोई गड़बड़ी होती है, तो मंजूरी में देरी हो सकती है। ऐसे मामलों में, नियोक्ता (Employer) और EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) की मंजूरी के आधार पर कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।