7th Pay Commission || DA में बढ़ोतरी से ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने पर लगी रोक, अभी-अभी आया बड़ा अपड़ेट
नई दिल्ली : 7th Pay Commission || सरकारी और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों (employees) को बहुत नुकसान हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट (retirement) और डेथ ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। याद रखें कि पिछले महीने EPFO ने 25 प्रतिशत की रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी (death gratuity) की अधिकतम सीमा बढ़ा दी। 20 लाख से 25 लाख तक बढ़ गया है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) के महंगाई भत्ते (DA) में पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी से हुई है।
7 मई को (Employees Provident Fund Organization) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के कारण ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से रोकने की घोषणा की। इस निर्णय का कोई कारण आदेश में नहीं बताया गया। वास्तव में, मार्च 2024 में केंद्रीय सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की वृद्धि की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों (employees) का बत्ता 50% हो गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों (employees) के कई भत्तों में 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। किराया भत्ता (HRA) बढ़ता है जब महंगाई भत्ता बढ़ता है। हालाँकि, HRA शहरों के हिसाब से बढ़ाया जाता है। सरकार ने X, Y और Z शहरों से आने वाले कर्मचारियों के HRA में भी इजाफा किया है। 50 प्रतिशत DA बढ़ाने के बाद ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से 25 लाख कर दी गई। शिक्षा भत्ता और हॉस्टस सब्सिडी की सीमा दोगुना बढ़ने से महंगाई भी बढ़ी।
गेच्युटी योजना है, जिसके तहत एक कंपनी अपने कर्मचारियों (employees) को प्रदान करती है। इसके लिए कर्मचारी (Employee)को कंपनी में कम से कम पांच साल या अधिक समय का अनुभव होना चाहिए। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, यह कर्मचारियों को दिया जाएगा जब वे रिटायर हो जाएँ या इस्तीफा दें।