Deadline 31 March || 31 मार्च से पहले निपटा लें पांच जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान..

Deadline 31 March ||   आज 21 मार्च है, और आपको अगले 10 दिनों में कई महत्वपूर्ण काम करने होंगे, इसलिए याद रखें। वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त होता है और बहुत सारे लेखांकन कार्य पूरे करने की जरूरत है। आपको याद दिला दें कि 31 मार्च से पहले आपको फास्टैग केवाईसी, टीडीएस, जीएसटी और अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता होगी। आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं।
Deadline 31 March || 31 मार्च से पहले निपटा लें पांच जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान..
Deadline 31 March

Deadline 31 March ||   आज 21 मार्च है, और आपको अगले 10 दिनों में कई महत्वपूर्ण काम करने होंगे, इसलिए याद रखें। वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त होता है और बहुत सारे लेखांकन कार्य पूरे करने की जरूरत है। आपको याद दिला दें कि 31 मार्च से पहले आपको फास्टैग केवाईसी, टीडीएस, जीएसटी और अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता होगी। आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं।

1. Fastag केवाईसी अपडेट || Deadline 31 March || 

31 मार्च फास्टैगर्स के लिए महत्वपूर्ण है। NHAI ने KYC फास्टैग अपडेट करने के लिए अधिक समय निर्धारित किया है। नौकरी की आखिरी तिथि 29 फरवरी थी, लेकिन अब यह 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आप अपने फास्टैग केवाईसी विवरण को अपडेट करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन वेबसाइट या इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जा सकते हैं। यदि आप नहीं करेंगे, तो 1 अप्रैल से आपका फास्टैग अकाउंट बंद हो जाएगा।

2. टैक्स बचाने में निवेश करना || Deadline 31 March || 

टैक्स रिटर्न भी अप्रैल में दाखिल करने की तिथि होगी। यदि आप 2023-24 कर वर्ष के लिए पुराना कर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो आप अपने निवेश पर कर राहत का दावा कर सकते हैं। 31 मार्च से पहले, अगर आपने पहले कभी टैक्स बचाने वाली योजनाओं में निवेश नहीं किया है, तो आप इनमें निवेश कर इनकम टैक्स बचाने का प्रयास कर सकते हैं। धारा 80सी के तहत आप आयकर बचत के लिए कई प्रकार के निवेशों में निवेश कर सकते हैं. इनमें शामिल हैं सार्वजनिक भविष्य निधि, इक्विटी लिंक्ड बचत योजना, सुकन्या समृद्धि, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनपीएस और अन्य डाकघर बचत योजनाएं।

3. न्यूनतम आवश्यक निवेश || Deadline 31 March || 

यदि आपने पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि) सहित सरकार द्वारा समर्थित अन्य योजनाओं में निवेश किया है, तो आपको हर वित्तीय वर्ष इस खाते में न्यूनतम रकम जमा करनी होगी। साल में कम से कम 500 रुपये पीपीएफ में और 250 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो सकता है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

विभिन्न धाराओं के तहत जनवरी 2024 में कर छूट पाने के लिए आयकर दाताओं को मार्च में टीडीएस रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण देना होगा। अगर 194-IM, 194-IB और 194M सेक्शन के तहत टैक्स काटा गया है, तो चालान 30 मार्च तक दाखिल करना होगा। वर्तमान जीएसटी करदाता 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपोजीशन स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना, जो एक अधिक सरलीकृत कर योजना है, के लिए योग्य व्यवसाय करदाता एक निश्चित टर्नओवर के साथ आवेदन कर सकते हैं।

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ऐसा करने के लिए सीएमपी-02 फॉर्म भरना होगा। इस सिद्धांत के तहत जीएसटी करदाता जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये है, आवेदन कर सकते हैं। 75 लाख रुपये किसी खास योजना के लिए शेष रहे। यह रेस्तरां के लिए 1.5 करोड़ रुपये है, लेकिन अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए 50 लाख रुपये।

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