7th Pay Commission || केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 50% डीए के बाद HRA से ग्रेच्युटी तक मोटा फायदा
7th Pay Commission || central government employees को हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष की पहली छमाही में कई ऐसे भत्ते बढ़ाए गए हैं। जो बहुत कम कर्मचारियों को पता है।
7th Pay Commission || central government employees को हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष की पहली छमाही में कई ऐसे भत्ते बढ़ाए गए हैं। जो बहुत कम कर्मचारियों को पता है। मार्च 2024 में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में चार प्रतिशत की वृद्धि की गई। अब कर्मचारियों का भत्ता उनके मूल वेतन का 50% है।
central government employees के लिए कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों का किराया भत्ता (HRA) बढ़ गया है। इसके अलावा, X, Y और Z श्रेणी के शहर में काम करने वाले कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया गया है। central government employees की ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा भी 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की दरें भी बढ़ी हैं। ग्रेच्युटी योजना में नियोक्ता अपने कर्मचारी को भुगतान देता है। लेकिन इसके लिए कर्मचारी को लगातार 5 साल या अधिक समय तक उसी नियोक्ता में काम करना चाहिए। 1972 के ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार, कर्मचारी को भुगतान दिया जाएगा जब वह सेवानिवृत्ति या इस्तीफा दे देगा।
2018 में कार्मिक मंत्रालय ने एक दिशानिर्देश का हवाला देते हुए कहा कि संशोधित वेतन पर 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि एक जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर, बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की रकम के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति 2,812.5 रुपये प्रति माह होगी, जबकि हॉस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद। विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव का भी उल्लेख है।
ग्रेच्युटी पर कर का लाभ
सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। यह छूट सिर्फ केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए है। मार्च 2019 में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा निर्धारित की। उस समय बताया गया था कि 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगेगा। यह छुट्टी 29 मार्च 2018 को या इसके बाद रिटायर होने वाले, मरने वाले, इस्तीफा देने वाले या विकलांग कर्मचारियों पर लागू होगी।
HRSA में भी फायदे
किराया भत्ता (HRA) भी बढ़ने से कर्मचारियों को मिलेगा। X, Y और D कैटेगरी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, डीए बढ़ने के बाद। इसके अलावा, कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने पर बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी बढ़ जाएंगे। इन दोनों में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने के कारण बच्चों के एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी के बारे में जानकारी मांगी जा रही है।