सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, पत्नी के गोल्ड, पैसे और संपत्ति पर पति का कोई हक नहीं
नई दिल्ली: पति को पत्नी की संपत्ति पर अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि एक पति को अपनी पत्नी की संपत्ति, या 'स्त्रीधन', पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को इसे वापस दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदमी को 25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इस मामले में, महिला ने कहा कि उसके परिवार ने उसे शादी के दिन 89 क्वाइट सोना उपहार में दिया था। साथ ही, उनके पिता ने उनके पति को शादी के बाद दो लाख रुपये का चेक दिया था।
पत्नी के सभी गहने पति और उसकी मां ने ले लिए
महिला ने बताया कि शादी की पहली रात, पति ने उसके सारे गहने अपने हाथ में ले लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के बहाने अपनी मां को सौंप दिया। उसने आरोप लगाया कि पति और उसकी मां ने सभी ज्वैलरी का दुरुपयोग किया था ताकि वे अपना पैसा चुका सकें। 2011 में, फैमिली कोर्ट ने निर्णय दिया कि अपीलकर्ता के पति और उसकी मां ने सही में अपीलकर्ता के सोने के गहनों का दुरुपयोग किया था और अपीलकर्ता को नुकसान की भरपाई करने का अधिकार था।
पति की संपत्ति पत्नी की संपत्ति नहीं
पारिवारिक अदालत को दी गई राहत को केरल उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा कि महिला पति और उसकी मां के सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित करने में सक्षम नहीं थी। महिला ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्णय दिया कि पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति 'स्त्रीधन' नहीं है।
ये सभी चीजें स्त्रीधन में शामिल हैं
स्त्रीधन संपत्तियां किसी महिला को शादी से पहले, शादी के दिन, विदाई के दिन या उसके बाद उपहार में दी जाती हैं। पीठ ने एक पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि पति को उसकी पत्नी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। वह संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को संपत्ति या उसका मूल्य वापस दे।
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