आवारा कुत्तों पर SC का फैसला सुरक्षित, देखें सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा
Thu, 14 Aug 2025

Image caption: आवारा कुत्तों पर SC का फैसला सुरक्षित, देखें सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसमें तीन जजों की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और फैसले को सुरक्षित रख लिया। दलीलें देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "बच्चे मर रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता। आवारा कुत्तों के चलते बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते। यह मेरा रुख है, सरकार का नहीं। कोई हल निकालना होगा। वहीं कुत्तों की देखभाल करने वाले प्रोजेक्ट काइंडनेस की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं। उन्होंने दिए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा, "आप बिना किसी नोटिस के इस तरह खुद ही एक्शन लेकर आदेश पारित नहीं कर सकते। यह एक गंभीर मुद्दा है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। आदेश पर रोक लगाएं।
एक्सपर्ट की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने बेंच के सामने कहा, "कुत्तों को उठाया जा रहा है, लेकिन कोई शेल्टर होम नहीं है। वास्तविक आंकड़ों पर भरोसा किया गया और अप्रमाणित वीडियो के कारण स्वत: संज्ञान मामला दर्ज किया गया।" दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-एनसीआर से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो रहा है।