Supreme Court on Electoral Bond Case || SBI को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, 12 मार्च तक आंकड़े उपलब्ध करने के दिए आदेश
Supreme Court on Electoral Bond Case: Lok Sabha चुनाव से पहले चुनावी बांड पर चल रहे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से SBI को बड़ा झटका लगा है | सुप्रीम कोर्ट ने आज SBI को आदेश देते हुए कहा है कि वह चुनावी बांड से जुड़ी सभी जानकारी कल तक कोर्ट को मुहैया कराए |
Supreme Court on Electoral Bond Case || नई दिल्ली: 11 मार्च को SBI ने चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट (SC) से समय मांगा। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का अनुरोध खारिज करते हुए कहा कि बैंक को चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी आंकड़े 12 मार्च तक देने चाहिए। SBI ने पहले सुनवाई के दौरान चुनावी बॉन्ड की डिटेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त की मांग की थी।
कोर्ट ने पूछा कि डिटेल देने में कठिनाई कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने पहले ही आपको (SBI) से आंकड़ा प्राप्त करने को कहा था। उस पर काम हुआ होगा। क्या समस्या है? कोर्ट ने आगे कहा कि सब कुछ सील लिफाफे में आपके (SBI) पास है। आप सील खोलिए और आंकड़ा दिखाओ। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से राजनीतिक दलों के लिए खरीदे गए चुनावी बांड के विवरण को सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी, जो पिछले महीने समाप्त हो गई।SBI इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया था।
संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ, SBI के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग पर भी सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 6 मार्च तक चुनावी बांड में शामिल पार्टियों के विवरणों को भारत निर्वाचन आयोग को देना चाहिए था, लेकिन एसबीआई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
चुनावी बांड योजना सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। ये सभी लोग सुबह 10:30 बजे कोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए उपस्थित थे। बीते 15 फरवरी को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जो गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देता था।
सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए 13 मार्च तक दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे में ECI जारी करने का आदेश दिया। योजना के तहत SBI को 6 मार्च से 12 अप्रैल 2019 तक खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण पोल पैनल को देने का आदेश दिया गया। वहीं जानकारी को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए कहा गया था।