Himachal News || हिमाचल के निर्दलीय विधायकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, इस्तीफा नहीं हुआ मंजूर
शिमला: हिमाचल प्रदेश High Court से फिलहाल हिमाचल प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायकों को राहत नहीं मिली है। बुधवार को High Court की डबल बेंच ने उनकी याचिका पर निर्णय लिया है। High Court ने निर्दलीय विधायकों की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट से ही इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की गई थी। कहा कि इस याचिका को High Court नहीं मान सकता। यह विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है।
न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ (Judge Jyotsna Rewal Dua) की खंडपीठ ने इस मामले को सुनाया। जबकि इस्तीफा मंजूर करने पर दोनों जजों में मतभेद हैं, तो मामले को तीसरे जज की राय के लिए रेफर किया जा सकता है। इसके बाद ही निर्णय होगा। फैसले को High Court के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने यह जानकारी अमर उजाला के एक रिपोर्टर को दी हुई है।बताया कि कोई निर्णय सार्वजनिक होने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव (Chief Justice MS Ram Chandra Rao) और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए अब मामले का निर्णय तीसरे जज की राय पर निर्भर करेगा। मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद सांविधानिक है,
जबकि न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि High Court स्पीकर को जल्द फैसला सुनाने का आदेश दे सकता है। ऐसे में High Court किसी भी सांविधानिक संस्था को इस्तीफा स्वीकार करने का कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। ऐसे में, अगर मामला तीसरे जज के पास जाता है, तो उन्हें पूरा मामला नए सीरे से सुनना होगा।