HRTC बस में शादी की एल्बम लेकर जा रही थी महिला से कंडक्टर ने काट दिया 207 रुपए का टिकट, महिला से ज्यादा एल्बम का टिकट  ।। Himachal Pradesh HRTC Luggage Policy

Himachal Pradesh HRTC Luggage Policy:  हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में नई लगेज पॉलसी लागू होने के बाद सवारी के साथ या बिना सवारी के जा रहे सामान के टिकट काटने पर कुछ बहस भी हुई है, लेकिन इसके साथ ही एचआरटीसी प्रबंधन की प्रोएक्टिव अप्रोच भी देखने को मिल रही है। हाल ही में सोलन […]

HRTC बस में शादी की एल्बम लेकर जा रही थी महिला से कंडक्टर ने काट दिया 207 रुपए का टिकट, महिला से ज्यादा एल्बम का टिकट  ।। Himachal Pradesh HRTC Luggage Policy

Himachal Pradesh HRTC Luggage Policy:  हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी में नई लगेज पॉलसी लागू होने के बाद सवारी के साथ या बिना सवारी के जा रहे सामान के टिकट काटने पर कुछ बहस भी हुई है, लेकिन इसके साथ ही एचआरटीसी प्रबंधन की प्रोएक्टिव अप्रोच भी देखने को मिल रही है। हाल ही में सोलन से दिल्ली जा रही एक महिला ने अपने साथ शादी की एल्बम ले जा रही थी, लेकिन कंडक्टर ने 207 रुपए का टिकट काट लिया, जो लगेज पॉलिसी के खिलाफ था।  HRTC को जब इस मामले के बारे में बताया गया तो अपनी गलती पर इस बात को टाल दिया गया है। जिस पर HRTC MD रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि मामले का जवाब कंडक्टर से मांगा गया है। किराए पर MD ने कहा कि लगेज के लिए महिला को भुगतान किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में एक नई लगेज नीति लागू की गई है। इस पॉलिसी के अनुसार, बस में बिना सामान भेजने वाले यात्री का एक हाफ या पूरा टिकट काटा जाता है। गौरतलब है कि यात्री साथ होने पर कुछ हद तक किराए पर सामान लेने की छूट मिलती है।

HRTC बस में शादी की एल्बम लेकर जा रही थी महिला से कंडक्टर ने काट दिया 207 रुपए का टिकट, महिला से ज्यादा एल्बम का टिकट  ।। Himachal Pradesh HRTC Luggage Policy
ये हैं वजन के हिसाब से नए रेट
कुर्सी, पंखा, सिलाई मशीन, चारपाई, साइकिल, मेज, पालतू जानवर, टीवी, 20 किलो की सब्जियों के बक्से के लिए किराये का 25 प्रतिशत चुकाना होगा। इसी तरह सेंट्रल टेबल, प्लास्टिक कुर्सी, और फोल्डिंग कुर्सी के लिए किराये का दस प्रतिशत, सेब की 20 किलो की एक पेटी यात्री के साथ मुफ्त, एक से ज्यादा पर किराये का 25 प्रतिशत, डाइनिंग टेबल, बड़ा ऑफिस टेबल, अलमारी और दीवान जैसे सामान के लिए एक यात्री के बराबर किराया चुकाना होगा। इसके अलावा सोफा, टीवी फुल साइज, वाशिंग मशीन, कंप्यूटर और फल-सब्जियों के 40 किलो के बॉक्स के लिए किराये का 50 प्रतिशत चुकाना होगा।

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