HKRN: 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों पर गिरी गाज! नौकरी से हटाने का आदेश जारी, हजारों पर लटकी तलवार

रोहतक में 10 कर्मचारियों पर गिरी गाज
ताजा मामले में, रोहतक के सिंचाई विभाग ने अपने कार्यालय में HKRN के तहत लगे क्लास-सी के 8 और ग्रुप-डी के 2 कर्मचारियों को हटाने के लिए पत्र जारी किया है। इन सभी कर्मचारियों का अनुभव 5 साल से कम है। विभाग के इस कदम के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि यह कार्रवाई अब प्रदेश के अन्य विभागों में भी शुरू हो सकती है, जिससे हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक गई है।
क्या है 5 साल वाला पेंच?
दरअसल, हरियाणा सरकार ने हाल ही में HKRN employees को एक बड़ी सौगात देते हुए उनकी नौकरी को 'सेवा सुरक्षा गारंटी' के तहत लाने का ऐलान किया था। इसका मतलब था कि उन्हें आसानी से नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। हालांकि, इस घोषणा के साथ सरकार ने एक बड़ी शर्त भी जोड़ दी थी। शर्त यह थी कि इस सुरक्षा गारंटी का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने HKRN के तहत अपनी 5 साल की सेवा पूरी कर ली है।
इसकी नोटिफिकेशन भी सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। हरियाणा में लगभग 1.20 लाख कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है कि इनमें से 5 साल से कम और 5 साल से ज्यादा अनुभव वाले कर्मचारी कितने हैं। लेकिन माना जा रहा है कि एक बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की है, जिनका अनुभव 5 साल से कम है। रोहतक में हुई इस कार्रवाई के बाद अब इन सभी कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है और उनमें सरकार के इस फैसले को लेकर भारी रोष है।