Gratuity Rules Changed || केंद्र सरकार ने बदल दिया ग्रेच्युटी का नियम, अब से कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा फायदा
Gratuity Rules Changed || सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की लिमिट में इजाफा कर दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट (Gratuity tax exemption limit) में इजाफा कर दिया है.
Gratuity Rules Changed || केंद्रीय सरकार (central government) ने DA और एचआरए को बढ़ाकर ग्रेच्युटी के नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हुए है। सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) ने ग्रेच्युटी टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बात दें कि पहले यह निमिट सीमा 20 लाख रुपये थे। जिसे सरकार की ओर से बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर लिया गया है । सरकार ने किया गया बदलाव से आपको 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, इस बदलाव से पहले टैक्स फ्री ग्रेच्युटी (tax free gratuity) की सीमा 20 लाख रुपये थी। 2019 में सरकार ने टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से 20 लाख कर दी।
ग्रेच्युटी कब दी जाती है? || Gratuity Rules Changed ||
यदि आप पांच साल तक लगातार किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको उस कंपनी की ओर से ही ग्रेच्युटी (Gratuity) भुगतान किया जाएगा। नए फॉर्मूले के तहत आप पांच साल की जगह ग्रेच्युटी के हकदार हैं अगर आप एक वर्ष तक किसी कंपनी में रहते हैं। इस नए फॉर्मूले पर काम करना अभी भी संभव है। इस पर भी सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है। ये निर्णय सरकारी और निजी कर्मचारियों दोनों को लाभदायक होगा।
कैसे होती है ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन? || Gratuity Rules Changed ||
कुल ग्रेच्युटी की रकम = (अंतिम सैलरी) x (15/26) x (कंपनी में कितने साल काम किया)