EPFO Basic Salary | अगर आपकी सैलरी 10 हजार है तो क्या आप EPFO के लिए एलिजिबल हैं? जानें
नई दिल्ली: EPFO Basic Salary | भारत में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) है। यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि योजनाओं को नियंत्रित करता है। EPFO का पहला लक्ष्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
10,000 रुपये की बेसिक सैलरी के साथ EPFO सदस्य बनने का क्या तरीका है?
15,000 रुपये तक का महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी EPFO सदस्यता के लिए पात्र हैं। 15,000 रुपये तक की मूल तनख्वाह वाले कर्मचारी ही EPFO सदस्य बनने के पात्र हैं। आपको बता दें कि 10,000 रुपये तक का बेसिक वेतन पाने वाला कर्मचारी EPFO सदस्यता नहीं ले सकता।EPFO सदस्यता के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
- 15,000 रुपये प्रति माह तक का मूल वेतन और महंगाई भत्ता पाने वाले कर्मचारी ईपीएफओ सदस्यता के लिए पात्र हैं.
- एस्टीबिलसटमेंट को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत कवर किया जाना चाहिए.
- व्यक्ति की आयु 18 से 58 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे 20 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन का कर्मचारी होना चाहिए.
- 15,000 रुपये तक का बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता पाने वाले कर्मचारी ईपीएफओ सदस्य बनने के एलिजिबल हैं.
- भविष्य में वेतन 15,000 रुपये से अधिक होने पर भी कर्मचारी सदस्य बना रहेगा, लेकिन अंशदान 1,800 रुपये तक सीमित रहेगा.
- नियोक्ता को भी 1,800 रुपये तक का मिलान अंशदान करना होगा.
- 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के तहत विकल्प देकर ईपीएफओ सदस्य बन सकते हैं. यह विकल्प ईपीएफ कार्यालय में शामिल होने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
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