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Big News : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अभी-अभी आई बड़ी खबर, सरकार ने बदले इस स्कीम के नियम

CGHS Rules Revised: नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में अहम बदलाव किया हुआ है। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी है तो आके लिए यह बेहद जरूरी खबर है। सरकार की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों के तहत अब CGHS कार्डधारकों को इमरजेंसी स्थिति में रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। इसका…
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HIGHLIGHTS
  • CGHS रेफरल की नई नियमावली

CGHS Rules Revised: नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में अहम बदलाव किया हुआ है। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी है तो आके लिए यह बेहद जरूरी खबर है। सरकार की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों के तहत अब CGHS कार्डधारकों को इमरजेंसी स्थिति में रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब वे सीधे सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं।

इसके अलावा, एकमात्र रेफरल अब तीन महीने तक वैध होगा । जिसमें लाभार्थी को तीन चिकित्सकों से परामर्श करने की अनुमति होगी और इस अवधि के दौरान छह परामर्श किए जा सकेंगे। रेफरल की यह सुविधा CGHS वेलनेस सेंटर से मिलेगी।

CGHS रेफरल की नई नियमावली

CGHS कार्डधारकों को नियमित चेकअप और छोटी चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए बार-बार मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई विशेष जांच 3,000 रुपये से अधिक की हो तो रेफरल आवश्यक होगा। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया के लिए भी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।CGHS एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है।

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