Big Breaking: सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को मिली बड़ी राहत, CPS की नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर लगी रोक
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार (Sukhu Government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्य संसदीय सचिवों (Chief Parliamentary Secretaries) की नियुक्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) के फैसले पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के बाद सरकार को 6 मुख्य संसदीय सचिवों (6 Chief Parliamentary Secretaries) की नियुक्ति रद्द होने से राहत मिली है। हाईकोर्ट (High Court) ने इन नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Himachal government in the Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) के आदेश पर रोक लगा दी।
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार (Sukhu government in Himachal Pradesh) ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों (6 Chief Parliamentary Secretaries) की नियुक्ति की थी। यह मामला हाईकोर्ट (High Court) तक पहुंचा, जहां इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह नियुक्तियां संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। इसके बाद, सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी।सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिलहाल मामले में राहत देते हुए नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हिमाचल सरकार को राहत मिली है क्योंकि इससे 6 मुख्य संसदीय सचिवों (6 Chief Parliamentary Secretaries) की नियुक्तियां फिलहाल वैध बनी रहेंगी। अब मामले की आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होगी, जिससे इस विवाद का अंतिम समाधान निकलने की उम्मीद है।