क्या आपके पास भी हैं पैन से लिखे नोट? जाने आरबीई के नए नियम को

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

देश भर में करंसी रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया की और से जारी की जाती है। धारा 22 के अनुसार, भारत में नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के पास है। पर क्या आप जानते है नोटों से जुडी ये जानकारी  नोटों के ऊपर अगर कलम से लिखा हुआ पाया जाता है तो क्या नोट चलेगा या नहीं, आरबीआई की तरफ से  क्लियर किया गया है।

पेन से नोट पर लिखा हुआ है तो चलेगा या नहीं। हम आपको बताते है 
पर्स में रखा हुआ नोट, या फिर अलमीरा में रखे हुए नोट को लेकर अक्सर हमारे मन में कई तरह के सवाल आते रहते हैं। अक्सर हम लोगों से किसी भी प्रकार का (note )लेते हैं तो यह जरूर चेक कर लेते हैं कि वह असली है या नकली। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर नोट पर किसी प्रकार का कोई रंग लग जाता है या नोटों पर लिखा हुआ पाया जाता है, या नोट गंदा होता है तो (shopkeepr) लेने से मना कर देते हैं। आपको जानना जरूरी हो जाता है कि रिजर्व बैंक (RBI) पुराने दागदार और रंग लगे नोटों को लेकर क्या कहता है आईए जानते हैं, इस लेख में।
आपको बता दे कि भारत देश में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से करेंसी को जारी किया जाता है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, भारत में नोटों को जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के पास मौजूद है। धारा 25 में उल्लेख है की नोट की रूपरेखा, डिजाइन स्वरूप सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्र बोर्ड के अनुशंसा पर विचार करने के बाद ही (Goverment) के अनुमोदन के अनुरूप होगा।

दागदार और रंग लगे हुए नोट

आप सभी को बता दे कि रिजर्व बैंक के द्वारा कहा गया है कि महात्मा गांधी की नई सीरीज सहित सभी (Bank) के नोट, जिन पर कुछ लिखा हुआ हो अथवा (Color)लगा हुआ हो तो वह वेद मुद्रा जारी रहेगा। बशर्ते की उन पर लिखे हुए नंबर को पढ़ा जा सके। इस प्रकार के नोटों को किसी भी बैंक की शाखा में जमा किया जा सकता है या फिर उन्हें चेंज किया जाता है।

नोटों पर यह संदेश लिखे हो तो नहीं चलेगा।
आपको बता दे कि रिजर्व बैंक की तरफ से साफ-साफ कहा गया है कि अगर किसी भारतीय नोटों पर पेन से (Poltical)अथवा धार्मिक का संदेश लिखा हुआ है। इसके अलावा किसी प्रकार का ऐसा संकेत मिलता है जो नियत से लिखे गए वर्ड या चित्र नजर आते हैं तो ऐसे नोट को नहीं  बदला जाएगा और ना ही मार्केट में चलेगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति की याद संस्था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंक को नोट के संबंध में ऐसे दावे को भारतीय रिजर्व बैंक नियमावली 2009 के अनुसार निरस्त कर देगा।

कटे फटे नोट को भी आप किसी भी बैंक या ब्रांच जाकर बदलाव कर सकते हैं। रिजर्व बैंक समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है। इस तरह के (note) को आसानी से किसी बैंक या ब्रांच में रिजर्व बैंक (office) बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक बार में 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है। इसके साथ ही वह नोट की वैल्यू ₹5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि जले हुए नोट या फिर टुकड़े-टुकड़े हुए नोट को नहीं बदला जा सकता है।

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