Ankita Bhandari Murder Case || उत्तराखंड के चर्चा में रहने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित एक नवीनतम जानकारी सामने आई है। हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस पुलकित आर्य की जमानत की मांग पर नैनीताल हाईकोर्ट में बहस हुई। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की और आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पुलकित आर्य को धक्का लगाया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि ये एक संगीन अपराध है। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में अभी तक बहुत सी गवाहियां आ चुकी हैं। तीनों आरोपियों ने घटनास्थल पर ही मौजूद होने की पुष्टि सभी के बयानों से हुई है। यह भी कहा गया है कि तीनों ने अंकिता भंडारी को वीआईपी सेवाएं देने का दबाव डाला। फारेंसिक जांच ने भी तीनों की स्थानों को घटनास्थल पर पाया।
अंकिता के माता-पिता ने सुनवाई के दौरान बताया कि आरोपियों ने सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। पुलकित आर्य की जमानत याचिका इसलिए खारिज की जाती है। आपको बता दें कि श्रीकोट के डोभ गांव में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के रूप में यमकेश्वर क्षेत्र के वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर 2022 की रात को चीला बैराज में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर अंकिता भंडारी को धक्का देकर मार डाला था। इस घटना के बाद, राजस्व पुलिस ने मामले को लापरवाही से रेगुलर पुलिस को भेजा। इसके बाद पूरा मामला सामने आया। तब से तीनों आरोपी कारावास में हैं। Ankita Bhandari हत्या मामले में अभी भी सुनवाई जारी है।