PAN-Aadhaar Link || नए साल के जश्न से पहले देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही जरूरी और सख्त संदेश आया है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अब बहुत कम वक्त बचा है। सरकार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक यह काम हर हाल में निपटा लें। अगर आप इस तारीख तक चूके, तो आपका पैन कार्ड सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा यानी वह पूरी तरह से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। यह खबर उन लोगों के लिए बेहद अहम है जो शेयर बाजार, बैंकिंग या किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन से जुड़े हैं।
सरकार का यह फरमान खास तौर पर उन लोगों पर लागू होगा जिनका पैन कार्ड और आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी किया गया है। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपका कोई पुराना टैक्स रिफंड फंसा हुआ है, तो वह भी अटक जाएगा। बैंकिंग सेवाओं, म्यूचुअल फंड निवेश और शेयर बाजार में ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लग जाएगी, क्योंकि वहां पैन का कोट करना अनिवार्य होता है। इसलिए समय रहते PAN-Aadhaar linking status चेक करना समझदारी है।
आखिर सरकार को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? दरअसल, पैन कार्ड टैक्स सिस्टम में आपकी वित्तीय कुंडली की तरह होता है। आधार से लिंक करने का मुख्य मकसद डुप्लीकेट पैन कार्ड्स को खत्म करना और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना है। सरकार चाहती है कि हर करदाता की पहचान एक ही यूनिक आधार नंबर से जुड़ी हो ताकि फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। यह प्रक्रिया पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए की जा रही है। इसलिए, इसे टालने के बजाय इसे एक mandatory financial compliance के रूप में देखना चाहिए।
अगर आप सोच रहे हैं कि इसे लिंक कैसे करें, तो यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको बस आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको ‘Link Aadhaar’ का विकल्प मिलेगा। अपना पैन और आधार नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे वेरिफाई करते ही लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको एक पुष्टि संदेश मिल जाएगा। जिन लोगों ने पैन बनवाते समय सिर्फ आधार एनरोलमेंट आईडी दी थी, उन्हें भी अब अपने फाइनल आधार नंबर से लिंक करना होगा। याद रखें, online PAN linking process में अब कोई भी ढील नहीं दी जाएगी।
सरकार ने अब यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि पैन और आधार को लिंक करना अब आपकी मर्जी पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य है। 31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म होते ही 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय पैन वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें और आज ही इस जरूरी काम को निपटा लें, ताकि नए साल में आपकी वित्तीय गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें।

