Vehicle Tax Hike: नई कार खरीदने वालों को बड़ा झटका! सरकार ने बड़ा दिया वाहन टैक्स, जानिए कितना

Vehicle Tax Hike: यदि आप महाराष्ट्र (Maharashtra) में रहते हैं और नई गाड़ी (Vehicle) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपकी जेब पर थोड़ा और बोझ बढ़ने वाला है। क्याेंकि इस राज्य में सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया हुआ है। जिससे नई कार खरीदने वालों को झटका लग सकता है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2025 से नए वाहन टैक्स (New Vehicle Tax) की घोषणा कर दी है। यह बढ़ा हुआ टैक्स खास तौर पर लग्जरी गाड़ियों, CNG और LNG वाहनों पर लागू किया गया है।

आम जनता से लेकर व्यवसायिक गाड़ियां भी होंगी प्रभावित

राज्य सरकार (State Government) के इस फैसले से न केवल निजी उपयोग करने वाले लोग प्रभावित होंगे, बल्कि व्यवसायिक (Commercial) उपयोग की गाड़ियां भी इसकी चपेट में आएंगी। इस बदलाव के चलते अब नई गाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा महंगी (Expensive) हो जाएंगी। इसके अलावा इंपोर्टेड (Imported) वाहनों पर भी अतिरिक्त टैक्स (Extra Tax) देना पड़ेगा, जिससे बाहर से आने वाली गाड़ियों की कीमत में और इज़ाफा होगा।

टैक्स दरों में हुआ बड़ा बदलाव

  • नई नीति (New Policy) के तहत पेट्रोल (Petrol) गाड़ियों पर टैक्स इस तरह से तय किया गया है:
  • ₹10 लाख तक की गाड़ियों पर 11% टैक्स
  • ₹10 से ₹20 लाख तक की गाड़ियों पर 12% टैक्स
  • ₹20 लाख से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर 13% टैक्स

वहीं डीजल (Diesel) गाड़ियों के लिए टैक्स की दरें और अधिक होंगी:

  • ₹10 लाख तक – 13%
  • ₹10 से ₹20 लाख तक – 14%
  • ₹20 लाख से अधिक – 15%

CNG और LNG गाड़ियों को भी नहीं मिली राहत

सरकार ने इस बार CNG (Compressed Natural Gas) और LNG (Liquefied Natural Gas) वाहनों को भी नहीं बख्शा है। नई पॉलिसी के मुताबिक अब इन वाहनों पर भी 1% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। यानी अगर कोई ग्राहक पेट्रोल या डीजल के विकल्प के रूप में CNG या LNG गाड़ी खरीदने की सोच रहा है, तो उसे भी अब ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी।

इंपोर्टेड गाड़ियों पर अब 20% टैक्स

मुंबई (Mumbai) देश की आर्थिक राजधानी (Economic Capital) मानी जाती है और यहां इंपोर्टेड गाड़ियों (Imported Cars) की अच्छी-खासी मांग है। ऐसे में अब बाहर से मंगाई गई या किसी कंपनी के नाम रजिस्टर की गई गाड़ी पर 20% वन-टाइम टैक्स (One-time Tax) देना अनिवार्य होगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिली थोड़ी राहत

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने वालों के लिए आंशिक राहत की खबर है। सरकार ने अभी तक 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की ईवी (Electric Vehicle) पर 6% टैक्स लगाने के प्रस्ताव को पेंडिंग (Pending) में रखा है। यानी फिलहाल ईवी खरीदारों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है।