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Triple talaq case Himachal | हिमाचल प्रदेश में तीन तलाक का मामला आया सामने, आरोपी पति हुआ गिरफ्तार

सिरमौर:  Triple talaq case Himachal  | हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में तीन तलाक का मामला सामने आया हुआ है। यह मामला उपमंडल पांवटा साहिब के अधीन  पुलिस थाना माजरा का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाने में दहेज की मांग करने, पत्नी को प्रताड़ित करने और तीन तलाक देने के आरोपों से संबंधित एक शिकायत दर्ज करवाई गई…
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सिरमौर:  Triple talaq case Himachal  | हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में तीन तलाक का मामला सामने आया हुआ है। यह मामला उपमंडल पांवटा साहिब के अधीन  पुलिस थाना माजरा का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस थाने में दहेज की मांग करने, पत्नी को प्रताड़ित करने और तीन तलाक देने के आरोपों से संबंधित एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85, 115(2) और द मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है।

वहीं, शिकायत मिलने के बाद आरोपी पति भी गिरफ्तार किया गया है। पांवटा साहिब की डीएसपी अदिती सिंह ने बताया, “शिकायत के आधार पर पीड़िता के 25 वर्षीय आरोपी पति शाहरूख खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अपने पति पर पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। मामले की जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि भारत में तीन तलाक कानून 19 सिंतबर 2018 को लागू हुआ था. इस कानून के तहत मुस्लिम धर्म में अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक देना पति के लिए गैर कानूनी कर दिया गया है. ऐसा करने पर पुलिस बिना वारंट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है. वहीं, आरोपी पति को इस कानून के तहत सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.

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Web Title: Triple talaq case himachal
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