Himachal News || हिमाचल के इस जिले में चरस मामले में दोषी को 5 साल का कठोर कारावास व 1 लाख का जुर्माना

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न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Himachal News || ​शिमला:  विशेष न्यायाधीश (वन) की अदालत ने चरस के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी भुगतान करना होगा। दोषी को जुर्माना अदा नहीं कर पाने पर एक वर्ष और जेल काटनी होगी।

एलडी विशेष न्यायाधीश (वन), शिमला जसवंत सिंह ने ndps act की धारा 20 के तहत आरोपी विकास (30) पुत्र स्वर्गीय राम किशोरी लाल शर्मा निवासी गांव घरोट, डाकघर धराड़ा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला को दोषी ठहराया है और सजा दी है।

सरकार ने मामले की पैरवी वन जिला अटॉर्नी कपिल मोहन ने की। 4 दिसंबर 2020 को फल मंडी भट्टाकुफर में पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। दोपहर 2.30 बजे पुलिस ने एक वाहन (एचपी 03टी-4242) को रोका। वाहन की जांच करने पर चालक सीट की पिछली जेब में 154 ग्राम चरस भरा हुआ कैरी बैग मिला। NDPS Act की धारा 20 के तहत आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एलडी विशेष न्यायालय (वन) शिमला ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को सराहना करते हुए आरोपी को पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपये की सजा सुनाई।

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