Himachal Hindi News || चरस आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 साल का कठोर कारावास, जानिए पूरा मामला

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Himachal Hindi News || ​​शिमला :  1.192 किलोग्राम चरस के आरोपी को विशेष अदालत (वन) जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 2 लाख जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी वन कपिल मोहन गौतम ने की।

उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसम्बर, 2020 को पुलिस की एक टीम सब्जी मंडी नेरवा में गश्त कर रही थी। रात समय करीब 8.50 बजे पुलिस पार्टी ने कलारा कैंची के पास दैईया रोड से एक आदमी बैग उठाए हुए आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर संदेह होने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका, लेकिन वह व्यक्ति पुलिस को देखकर झेंप गया और वापस दैईया रोड पर चलने लगा।

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