Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana || मोदी सरकार की स्कीम में ₹456 लगाकर पाएं 4 लाख रुपये का लाभ

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Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana || सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं में बीमा भी शामिल है। आज लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पर इसके बावजूद, बहुत से लोगों को इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) केंद्र सरकार की बीमा योजना है। आइये जानते हैं इस योजना से जुड़ी हर एक डिटेल के बारे में।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

यह एक साल तक चलने वाली Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana  है जो किसी भी तरह की मृत्यु को कवर करती है। यह हर साल नवीकृत होता है। मतलब, इस योजना को हर साल बढ़ाना होगा। योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक खाता या डाकघर खाता है। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति 55 वर्ष की आयु तक नियमित प्रीमियम के भुगतान पर जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं। यह एक साल तक चलने वाली जीवन बीमा योजना है जो किसी भी तरह की मृत्यु को कवर करती है। यह हर साल नवीकृत होता है। मतलब, इस योजना को हर साल बढ़ाना होगा। योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक खाता या डाकघर खाता है। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति 55 वर्ष की आयु तक नियमित प्रीमियम के भुगतान पर जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
दुर्घटना बीमा योजना, जो दुर्घटना से मरने या दिव्यांग होने पर कवरेज देती है, एक साल की है और हर साल नवीकरणीय है। 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास व्यक्तिगत बैंक खाता या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। दुर्घटना के कारण दिव्यांगता या मृत्यु के लिए 20 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक शाखा/बीसी प्वाइंट पर, बैंक की वेबसाइट पर या बचत बैंक खाते के लिए डाकघर में किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक को एक बार योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक शाखा/बीसी प्वाइंट पर, बैंक की वेबसाइट पर या बचत बैंक खाते के लिए डाकघर में किया जा सकता है। ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश से किया जाता है।

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