पुरानी पेंशन की होगी बहाली: 50,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगात!
न्यूज हाइलाइट्स
उत्तर प्रदेश के 50 हजार से अधिक कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेने की मांग कर रहे थे, अब उनके लिए बड़ी राहत मिलने वाली है इस संबंध मे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी UPDATE आई है इन कर्मचारियों को सरकार एक बार पुरानी पेंशन चुनने का मौका देगी। इस संबध में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों, राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS ) चुनने के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है सरकार के इस फैसले से लगभग 50 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
अब इन कर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम चुनने का मौका
वित्तमंत्री सुरेंद्र खन्ना ने कहा कि 28 मार्च, 2005 की अधिसूचना में कहा गया था कि प्रदेश सरकार तथा सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारी या उनका वित्तपोषण राज्य सरकार की संचित निधि से होता है वे NPS के अंतर्गत आएंगे।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि CENTER GOVERMENT ने 3 मार्च 2023 को पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि नेशनल पेंशन सिस्टम के संबंध में 22 दिसंबर 2003 को जारी नॉटिफिकेशन से पहले केंद्र सरकार की ओर से जारी ADVERTISMENT के तहत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त होने वाले किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का एक मौका दिया जाएगा।
50 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को होगा इसका फायदा
उत्तर प्रदेश के 50 हजार से अधिक कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा लेने की मांग उठा रहे थे जिन्हें अब बड़ी राहत मिलने वाली है इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाला जो कर्मचारी रिटायर हुए है उनको भी फायदा मिलेगा,बशर्ते वह नियम 1961 की शर्तों को पूरा करता है तो प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के बाद एक ऑडर नियुक्ति अधिकारी जारी करेंगे। नियुक्ति अधिकारी की ओर से आदेश जारी होने के बाद अगले महीने से कर्मचारी की ओर से काटी जाने वाली राशि और एप्लायर की ओर से काटी जाने वाली राशि बंद कर दी जाएंगी।
इस तारीख तक करना होगा चुनाव
इसके बाद जो कर्मी पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करेंगे, उनका एनपीएस खाता खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा। इन खातों में जमा राशि उनके निधि खाते में जमा कर दिया जाएगा इसके अलावा आदेश में कहा गया कि 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प का चुनाव नहीं करने वाले कर्मी नेशनल पेंशन प्रणाली के अधीन आएंगे।
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