PMFME Scheme: खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए सरकार इस योजना के तहत देती है तगड़ा लोन, जानिए स्कीम के लिए आवेदन का पूरा प्रोसेस

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PMFME Scheme: पत्रिका एजेंसी: सरकार ने पीएमएफएमई (PMFME) स्कीम (PM FORMALISATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES SCHEME) को फूड इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करने या विस्तार करने के लिए धन प्रदान कर रही है। आवेदकों को योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। लोन पर सरकार भी 35 प्रतिशत सब्सिडी देती है। योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन फोन नंबर भी प्रकाशित किए गए हैं।

स्थानीय कंपनियों को बिजनेस करने का अवसर
सरकार फूड सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे स्थानीय कंपनियों को बिजनेस करने का अवसर मिलता है। इसके लिए PMFME योजना चलाई जा रही है। आवेदक को 10 लाख रुपये तक का सरकारी लोन मिलता है, जिस पर केंद्र सरकार 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी देती है। 2020 से 2025 तक, केंद्र ने 10,000 करोड़ रुपये के आउटले के साथ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से दो लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनियों की स्थापना की और उनकी वृद्धि में वित्तीय मदद की।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने हाल ही में जारी किए गए एक अपडेट में कहा गया है कि PMFME स्कीम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटी कंपनियों का समर्थन करने वाली पहली योजना है। योजना का लाभ उठाने के लिए खाद्य उत्पादों के लिए आवेदन विंडो खोला गया है। वित्तीय सहायता पाने के लिए फूड यूनिट्स http://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

पीएमएफएमई योजना के जरूरी बिंदु

  • आवेदन में किसी भी तरह की परेशानी से बचाने या योजना संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 9254997101, 9254997102 भी जारी किए हैं.
  • पीएमएफएमई योजना के लिए फूड प्रॉसेसिंग यूनिट्स, लुघु उद्यम, एफपीओ, एसएचजी और उत्पादक सहकारी समितियां आवेदन के लिए पात्र हैं.
  • पीएमएफएमई योजना का लाभ पाने के लिए 1,62,405 आवेदन आ चुके हैं. इनमें से 48,082 आवेदकों के लिए वित्तीय मदद की मंजूरी दी जा चुकी है.
  • PMFME Scheme के आवेदक का भारतीय निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी हो और कम से कम 8वीं पास हो.
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