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Himachal Thar Challan: हिमाचल में आज दिन तक का सबसे बड़ा चालान, पुलिस ने थार गाड़ी का कर दिया 1.5 लाख रुपये का चालान

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न्यूज हाइलाइट्स

Himachal Thar Challan:  हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पहली बार सबसे बड़ा चालान काटा है। अब तक का सबसे बड़ा चालान माना जा रहा है। मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में एक थार गाड़ी (Thar Vehicle) के चालक पर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना (Fine) लगाया गया है। यह मामला लगभग एक महीने पुराना है, लेकिन अब यह सुर्खियों में आ चुका है। गाड़ी के चालक के पास कोई कागज (Documents) नहीं था, जिसके कारण उसे कुल मिलाकर 1 लाख 5 हजार 500 रुपये का चालान काटा गया।

असल में, मंडी पुलिस ने इस गाड़ी के चालक को माडिफिकेशन (Modification) करने के लिए चालान किया। 5 दिसंबर को हाईवे पर एक थार गाड़ी को पुलिस ने रोका और उसकी जांच (Inspection) की। इस दौरान चालक के पास न तो आरसी (RC) थी और न ही पॉल्युशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate)। इसके बाद मंडी ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का चालान काट दिया। सबसे ज्यादा जुर्माना गाड़ी के टायरों में बदलाव (Modification in Tires) के कारण हुआ। इस बदलाव के कारण वाहन मालिक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

 आरसी (RC) न होने पर 500 रुपये

इसके अतिरिक्त, आरसी (RC) न होने पर 500 रुपये और पॉल्युशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) न होने पर 5000 रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया गया। इस तरह कुल मिलाकर 1,05,500 रुपये का चालान वाहन चालक को चुकाना पड़ेगा। यह चालान हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा चालान माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी वाहन पर इतना बड़ा जुर्माना नहीं लगाया गया।

चालान में यह भी उल्लेख किया गया है कि थार चालक ने पुलिस के साथ बदसलूकी (Misbehavior) की थी। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी के सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, और जुर्माना (Penalty) चुकाने के बाद ही गाड़ी को छोड़ने की बात कही गई है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि की है।

गाड़ी में मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के तहत कोई भी चालक या वाहन मालिक अपनी गाड़ी में किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन (Modification) की अनुमति नहीं पा सकता है। चाहे वह इंजन की क्षमता (Engine Capacity) बढ़ाना हो या गाड़ी के रंग में बदलाव (Color Change) करना हो, हर बदलाव के लिए अनुमति (Permission) लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के किए गए बदलाव पर जुर्माना (Fine) लगाया जाता है। यहां तक कि गाड़ी का रंग भी आरसी (RC) में दर्ज जानकारी के अनुसार होना चाहिए, और अगर उसमें कोई बदलाव किया जाता है तो जुर्माने का प्रावधान (Provision) है।

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