Himachal News: नाबालिग विद्यार्थी से दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी को आदालत ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास

Himachal News: मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक नाबालिग विद्यार्थी को दुर्व्यवहार करने, मारने और लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय […]
Himachal News: नाबालिग विद्यार्थी से दुर्व्यवहार करने वाले आरोपी को आदालत ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास
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Himachal News: मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक नाबालिग विद्यार्थी को दुर्व्यवहार करने, मारने और लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय दंड सहिंता के तहत दोषी रूपा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई; धारा 506(2) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास; और धारा 323 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत एक महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोषी को जुर्माना अदा नहीं करने पर अदालत ने प्रत्येक धारा में दो वर्ष से छह महीने तक के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। उक्त मामले में दूसरे आरोपी का दोष सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए अदालत ने उसे बरी कर दिया।

25 अक्टूबर 2019 को पीड़ित के माता पिता ने पुलिस को शिकायत पत्र दी, जैसा कि मंडी जिला न्यायाधीश विनोद भारद्वाज ने बताया। शिकायत में उल्लेख किया गया था कि उसके बच्चे की उम्र ग्यारह वर्ष है। वह सातवीं क्लास में है। पीड़ित ने बताया कि दो लड़के पीड़ित को मारते, मारते और यौन उत्पीड़न करते हैं। पीड़ित ने शिकायकर्ता से कहा कि वे लगभग एक महीने से यह सब कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 13 से 14 बार पीड़ित को पीटा था।

जब शिकायतकर्ता ने पीड़ित से पूछा कि वह हमें पहले क्यों नहीं बताया था, तो पीड़ित ने बताया कि दोनों ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह किसी को भी बतायेगा तो उसे जान से मार देगा। इसलिए पीड़ित ने अपने घर वालों को नहीं बताया। पीड़ित 25 अक्टूबर 2019 की सुबह अपने पिता के साथ जा रहा था और एक लड़के को देखा जो पीड़ित का उत्पीड़न करता था, उसका नाम पूछा। पीड़ित के पिता ने बताया कि उसका नाम राकेश था, जिसे भोलू भी कहते थे।

पीड़ित ने यह भी बताया कि 18 अक्टूबर 19 को समय करीब 5 बजे भी उन्होंने उत्पीड़न किया था। शिकायतकर्ता ने यह भी शिकायत की कि दोनों लड़कों के परिवार वाले लोगों ने उनका रास्ता रोककर पत्थरों और डंडों से मारा, जिससे शिकायतकर्ता के सिर और बाजू में चोट आई और कहने लगे कि थाना जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम घर पर ही इस मसले को सुलझा लेंगे। उक्त बयान के आधार पर दोषियों के खिलाफ मंडी जिला के थाना बल्ह थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।

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मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह, जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।

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