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Himachal News : नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी को 10 साल कारावास,

POCSO court sentenced the accused of rape to 10 years imprisonment
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Himachal News :  कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी को 10 साल का साधारण कारावास और 10,000 रुपये की सजा सुनाई गई है। दोषी को जुर्माना भुगतान नहीं करने पर दो साल अधिक साधारण कारावास की सजा दी जाएगी। फास्ट ट्रेक पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल शर्मा ने यह फैसला सुनाया है।

2021 में पीड़िता की मां ने अपने भाई के साथ देहरा थाना पहुंचकर शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि पीड़िता नाबालिग है और घर से चली गई है बिना किसी को बताए। हर जगह तलाश करने के बाद भी पीड़िता नहीं मिली। पीड़िता का फोन भी खराब है। थाना पुलिस इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और एएसआई संजीव कुमार ने फिर मामले की जांच की। बाद में पीड़िता को पुलिस ने एक किराये के कमरे से गिरफ्तार किया।

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Web Title: Pocso court sentenced the accused of rape to 10 years imprisonment