Traffic Rules Update : कार में सिगरेट पीते है तो हो जाएं सावधान, वर्ना आपकी 1 महीने की सैलरी जितना आएगा चालान

Traffic Rules Update : पब्लिक प्लेस में अगर आप सिगरेट या शराब पीते है तो ये अपराध की श्रेड़ी में आता है। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी रहती है ,तो इसे सावर्जनिक स्थान के रूप में माना जाता है।

Traffic Rules Update : कार में सिगरेट पीते है तो हो जाएं सावधान, वर्ना आपकी 1 महीने की सैलरी जितना आएगा चालान
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Traffic Rules Update :   भारत में वाहन चलाने के लिए कड़े कानून और नियम (laws and regulations) बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर चालक के लिए अनिवार्य है। इन नियमों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा (road safety) और लोगों की जान की रक्षा करना है। चाहे वह शराब पीकर (after drinking alcohol)  गाड़ी चलाना हो, हेलमेट न पहनना (not wearing a helmet) हो, या कार में सीट बेल्ट न लगाना (not wearing seat belt) हो, इन सभी को इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध (punishable offence) माना जाता है। कानून के उल्लंघ(violation of law) पर आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है, जो कि वित्तीय और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से नुकसानदायक (harmful from perspective) हो सकता है।

इन सबके बीच, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठता है: क्या सिगरेट पीकर गाड़ी चलाना भी अपराध है? (Is smoking and driving also a crime?) क्या इसके लिए ट्रैफिक पुलिस (traffic police) आपका चालान काट सकती है? अगर आप भी इस सवाल को लेकर उलझन में हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है। इस ब्लॉग में हम यह जानेंगे कि सिगरेट पीते हुए गाड़ी चलाना कानून के तहत अपराध है या नहीं, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं।

क्या कार में सिगरेट पीना अपराध है?

भारत में सार्वजनिक स्थलों (public places) पर धूम्रपान करना (smoke) कानून के तहत अपराध (crime) है। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट (COTPA) के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान (public places) पर सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद (tobacco products) का सेवन करना दंडनीय अपराध है। यह कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य (law public health) को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों (health risks) को कम किया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या आपकी कार सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में आती है? अगर आपकी कार सार्वजनिक स्थान पर खड़ी है, तो इसे सार्वजनिक स्थान माना जाएगा।

ऐसे में यदि आप कार के अंदर बैठकर सिगरेट पीते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस (traffic police) आपका चालान काट सकती है। इस स्थिति में कार के अंदर धूम्रपान करना भी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान (smoking in public place) करने जैसा ही माना जाएगा। इसका मतलब है कि यदि आप किसी पार्किंग, सड़क, (parking, road) या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर खड़ी कार के अंदर सिगरेट पीते हैं, तो आप कानून का उल्लंघन (violation of law)  कर रहे हैं। इसके लिए आपका चालान काटा जा सकता है और आप इस मामले में कोई सफाई पेश नहीं कर पाएंगे।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत सिगरेट पीने पर कानून

यदि आप कार में बैठकर सिगरेट पीते हैं, तो यह भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध माना जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा DMVR 86 1(5)/177 के तहत गाड़ी में सिगरेट पीना या शराब का सेवन (smoking cigarettes or drinking alcohol)  करना कानूनन अपराध है। यह नियम केवल सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि सड़कों पर सुरक्षा (safety on roads) बनी रहे और किसी भी दुर्घटना (an accident) से बचा जा सके। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सिगरेट पीने से न केवल ध्यान भंग होता है, बल्कि इससे हादसे की संभावना भी बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस  (traffic police)  इस तरह के कानून उल्लंघनों पर सख्त नजर रखती है और चालान काटने का अधिकार रखती है।

सिगरेट पीने पर कितना चालान कट सकता है?

अगर आप पहली बार कार या सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस  (traffic police)  आपसे 100 रुपये का जुर्माना (Rs 100 fine) वसूल कर सकती है। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर यह जुर्माना 300 रुपये तक बढ़ सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicles act) के तहत लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने से रोकना है। साथ ही, शराब पीकर गाड़ी चलाने (drink and drive) या सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने पर भी आप पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सीएनजी और एलपीजी वाहनों में सिगरेट पीना जान का खतरा

अगर आपकी गाड़ी सीएनजी (CNG) या एलपीजी (LPG) पर चलती है, तो आपको गाड़ी के अंदर सिगरेट पीने से पूरी तरह बचना चाहिए। सीएनजी (CNG) और एलपीजी (LPG) वाहनों में धूम्रपान करना आपकी जान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन वाहनों में आग लगने की संभावना (Possibility) अधिक होती है। सीएनजी और एलपीजी गैस (CNG and LPG gas) बेहद ज्वलनशील (Flammable)  होती है, और छोटी सी चिंगारी (spark) से भी आग लग सकती है। इससे न केवल आपकी जान को खतरा हो सकता है, बल्कि वाहन के अंदर बैठे अन्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए, सीएनजी और एलपीजी वाहनों में धूम्रपान को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

सिगरेट पीते हुए वाहन चलाने के खतरनाक परिणाम

सिगरेट पीते हुए वाहन चलाना कई प्रकार के जोखिम (Risk) पैदा कर सकता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से सड़क पर होना चाहिए। लेकिन सिगरेट पीते समय ड्राइवर का ध्यान (driver's attention while smoking cigarette) सिगरेट को पकड़ने, जलाने, और राख गिराने में भटक सकता है। इससे गाड़ी चलाते समय ध्यान भंग होता है, जो दुर्घटना का कारण (cause an accident) बन सकता है। इसके अलावा, अगर सिगरेट की चिंगारी या राख (cigarette spark or ash) गलती से ड्राइवर पर गिर जाए, तो अचानक रिएक्शन के कारण गाड़ी असंतुलित हो सकती है और हादसा हो सकता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय सिगरेट पीना केवल आपके लिए नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक है। 

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