PF Account Pension Rules: यदी आप प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में नौकरी करते हैं तो आपका एक पीएफ (PF) खाता जरूर होगा। भारत (India) में सभी पीएफ खाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के तहत आते हैं। हर महीने आपकी सैलरी (Salary) का 12% पीएफ खाते में जमा होता है। वहीं कंपनी (Company) भी इतनी ही राशि जमा करती है।
इसमें 8.33% राशि पेंशन फंड (Pension Fund) में जाती है जबकि 3.67% पीएफ खाते में रहती है। कई लोगों के मन में एक सवाल हमेश रहता है कि यदि कोई व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करता है तो उसे रिटायरमेंट (Retirement) के बाद कितनी पेंशन (Pension) दी जाती है।आज हम आपके इस सवाल का पूरा जबाव इस खबर के माध्यम से देने जा रहे है ताकि जो सवाल बार-बार आपके दिमाग में गूंज रहा है उसका हल आपको यहा पर मिल जाएगा। चलिए जानते है कि आपको साठ साल के बार कितनी पेंशन दी जाएगी। जानते हैं ईपीएफओ (EPFO) के नियम और इसका पूरा कैलकुलेशन के बारे में विस्तार से।
ईपीएफओ के पेंशन नियम (EPFO Pension Rules)
ईपीएफओ के नियमों के के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 10 साल तक पीएफ में योगदान देता है कि तो उसे पेंशन पाने के योग्य कर दिया जाता है। पीएफ खाताधारक (Account Holder) 50 साल की उम्र के बाद पेंशन के लिए क्लेम (Claim) कर सकता है। लेकिन 58 साल से पहले पेंशन लेने पर हर साल 4% की कटौती होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 54 साल की उम्र में पेंशन क्लेम करता है, तो उसकी पेंशन 16% तक कम हो जाएगी। अगर कोई 58 साल की उम्र के बाद भी पेंशन नहीं लेता और 60 साल की उम्र में क्लेम करता है, तो हर साल 4% बढ़ोतरी के हिसाब से उसे 8% अधिक पेंशन मिलेगी। मौजूदा नियमों के तहत अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपये मानी जाती है। यानी हर महीने 15000 X 8.33% = 1250 रुपये पीएफ पेंशन फंड में जमा होते हैं।
60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर आपने 23 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, तो आपकी कुल नौकरी 35 साल की होगी। ईपीएफओ की पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के अनुसार, अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपये होती है।
पेंशन कैलकुलेशन:
👉 पेंशन योग्य वेतन X सेवा वर्ष / 70 = मासिक पेंशन
👉 15000 X 35 / 70 = 7500 रुपये
अगर कोई व्यक्ति 60 साल तक पेंशन नहीं लेता, तो उसे हर साल 8% ज्यादा पेंशन मिलेगी।