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PAN-Aadhaar Link: सरकार ने वसूला 600 करोड़ का जुर्माना, ऐसे चेक करें आपके पैन से आधार लिंक है या नहीं

An image of featured content फोटो: PGDP

PAN-Aadhaar Link:  पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card to PAN Card)  से जोड़ने की अंतिम तिथि पहले ही बीत चुकी है। हालांकि हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने पैन को आधार से लिंक (link pan with aadhaar) करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का अतिरिक्त समय दिया है। अगर इस समय सीमा तक पैन और आधार लिंक नहीं किया जाता तो सरकार पैन कार्ड को डिएक्टिवे(deactivate pan card) कर सकती है। 1 जुलाई 2023 से वे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं थे डिएक्टिवेट हो गए थे।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary)  के अनुसार 30 जून 2023 की समय सीमा के बाद पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों से सरकार 1000 रुपये का जुर्माना वसूल कर रही है। 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक इस जुर्माने के रूप में कुल 601.97 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

पैन और आधार लिंक है या नहीं कैसे चेक करें?

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज (Homepage of e-filing portal)  पर जाकर क्विक लिंक सेक्शन में “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
  2. पैन और आधार नंबर दर्ज करें: इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. लिंक स्टेटस चेक करें: फिर “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें। अगर आपका पैन आधार से लिंक है तो आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी।

इस प्रकार आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।

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