NPS New Rules : NPS में पैसा लगाने वालों के लिए गुड न्यूज, जिस दिन निवेश करेंगे उसी दिन मिलेगा NAV का फायदा
न्यूज हाइलाइट्स
NPS New Rules : नई दिल्ली: अगर आप NPS (NPS) में निवेश करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने NPS निवेशकों (NPS investors) के लिए T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि अब NPS के योगदान को उस दिन निवेश कर दिया जाएगा, जिस दिन वह ट्रस्टी बैंक (Trustee Bank) को प्राप्त होगा, बशर्ते वह योगदान सुबह 11 बजे तक बैंक के पास पहुंच जाए। इससे निवेशक उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा उठा सकेंगे।
अब तक, PFRDA द्वारा लागू किए गए T+1 नियम के तहत, जो योगदान एक दिन पहले प्राप्त होता था, वह अगले दिन निवेश किया जाता था। इसके कारण निवेशक को एक दिन का अंतर सहन करना पड़ता था। अब नए नियम के तहत सुबह 11 बजे तक जमा किए गए योगदान को उसी दिन निवेश किया जाएगा और उसे उस दिन के लागू NAV के हिसाब से निवेश किया जाएगा।
इस बदलाव से ग्राहकों को अधिक लाभ होगा क्योंकि उनका पैसा उसी दिन निवेश हो सकेगा, जिससे वे ज्यादा तेजी से फायदा उठा पाएंगे। PFRDA ने यह सुनिश्चित किया है कि इसके लिए NPS के सभी ऑपरेटर और संबंधित संस्थाएं समयसीमा के अनुसार अपने कार्यों को अद्यतन करें। इसके परिणामस्वरूप, NPS में निवेश करना अब पहले से तेज और आसान हो जाएगा। इस बदलाव से NPS के लिए नए सब्सक्राइबर्स की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। 2023-24 में 9.47 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े, जिससे NPS के कुल निवेश में 30.5% की वृद्धि हुई।
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