Pangi Ghati Danik Patrika

News In Hindi || News Headlines Today Get Latest and ब्रेकिंग न्यूज़ in Hindi.

Pangi Ghati Danik Patrika

Missed Train with a Confirm Ticket: ट्रेन छूटने पर बेकार हो जाता है टिकट या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर?

Missed Train with a Confirm Ticket: फोटो: PGDP

Missed Train with a Confirm Ticket: भारत में ज्यादातर लोग सफर (Travel) के लिए पहले ट्रेन टिकट बुक (Train Ticket Booking) कराते हैं और फिर जरूरत (Need) पड़ने पर ही दूसरे विकल्पों (Options) पर विचार करते हैं।  लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह (Reason) से ट्रेन छूट (Train Missed) जाती है, और लोग यह मान लेते हैं कि अब उनका टिकट बेकार हो गया. क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या आप उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन (Train) में सफर कर सकते हैं? या फिर आपको नया टिकट (New Ticket) लेना पड़ेगा? इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है. आइए, जानते हैं रेलवे (Indian Railways) का नियम (Rule) क्या कहता है.

अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?
ट्रेन छूट जाना यात्रियों (Passengers) के लिए बड़ी परेशानी (Problem) बन सकता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल (Question) यह होता है कि क्या टिकट (Ticket) का रिफंड (Train Ticket Refund Rules) मिलेगा? और दूसरा यह कि क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा (Journey) की जा सकती है? रेलवे (Indian Railways) के नियमों (Rules) के मुताबिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है.

दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं क्या सफर?
अगर आपके पास जनरल टिकट (General Ticket) है, तो आप बिना किसी दिक्कत (Issue) के उसी कैटेगरी (Category) की किसी दूसरी ट्रेन (Train) से सफर (Travel) कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना (Fine) भरना पड़ सकता है.

मेल-एक्सप्रेस (Mail Express), सुपरफास्ट (Superfast), राजधानी (Rajdhani), वंदे भारत (Vande Bharat) जैसी प्रीमियम (Premium) ट्रेनों (Trains) में जनरल टिकट मान्य नहीं होता. अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो टीटीई (TTE) आपको बिना टिकट (Without Ticket) का यात्री (Passenger) मान सकता है और जुर्माना (Fine) वसूल सकता है.

रिजर्वेशन वाला टिकट है तो क्या होगा?
अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट (Reservation Ticket) है और आपकी ट्रेन छूट (Train Missed) गई, तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा (Journey) नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो टीटीई (TTE) आपको बेटिकट (Without Ticket) मान सकता है और नियमों (Rules) के अनुसार जुर्माना (Fine) वसूला जाएगा. वहीं, अगर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कानूनी कार्रवाई (Legal Action) और जेल (Jail) जाने की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में सही तरीका (Correct Way) यह है कि आप रिफंड (Refund) के लिए (TDR Filing) अप्लाई (Apply) करें और दूसरी ट्रेन (Train) में यात्रा के लिए नया टिकट (New Ticket) लें.

TDR फाइल करने का तरीका (TDR Filing Rules)
अगर ट्रेन छूट (Train Missed) गई है, तो रिजर्वेशन टिकट (Reservation Ticket) का रिफंड (Refund) पाने के लिए TDR फाइल (TDR Filing) करना होगा. अगर टिकट काउंटर (Ticket Counter) से लिया गया था, तो आपको ऑफलाइन (Offline) TDR फाइल करना होगा. रेलवे स्टेशन (Railway Station) के काउंटर (Counter) पर जाकर टीडीआर फॉर्म (TDR Form) भरना होगा और जमा (Submit) करना होगा.

ऑनलाइन TDR फाइल करने का प्रोसेस (TDR Filing Online)

  • अगर टिकट ई-टिकट (E-Ticket) है, तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा.
  • “Train” ऑप्शन पर क्लिक करें और “File TDR”के ऑप्शन को चुनें.
  • फिर अपने टिकट को सेलेक्ट करके कारण चुनें और TDR फाइल कर दें.
  • अधिकतम 60 दिनों के अंदर रिफंड की रकम आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में वापस आ जाएगी.

टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम क्या हैं?

  • रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता.
  • अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल (Cancelled Train Ticket) करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी.
  • 12 से 4 घंटे पहलेटिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी.
  • वेटिंग लिस्ट (Waiting List) और आरएसी (RAC) टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
Next Story