भ्रष्टाचार या घूसखोरी अधिकारी की शिकायत कहां और कैसे करें? जानें विजिलेंस के इन नंबरों पर कैसे करें शिकायत, गुप्त तरीके से होगी जांच ।। Complaint against bribery officer
Complaint against bribery officer: पत्रिका एजैंसी: भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं। कई लोगों भ्रष्टाचार के शिकार होने के बाद उनके पास कोई निर्णय नहीं होता है। वे इस बात से अनजान हैं कि उन्हें न्याय मिल सकता है कि नहीं, वहीं उन्हें इस बारे में भी […]
Complaint against bribery officer: पत्रिका एजैंसी: भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने कई कड़े कानून बनाए हैं। कई लोगों भ्रष्टाचार के शिकार होने के बाद उनके पास कोई निर्णय नहीं होता है। वे इस बात से अनजान हैं कि उन्हें न्याय मिल सकता है कि नहीं, वहीं उन्हें इस बारे में भी जानकारी नहीं होती है कि इस बारे में कहां शिकायत की जाए। बने रहिए हमारे इस पोस्ट में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे है। भ्रष्टाचार करने वालों का हौंसला बढ़ जाता है और कई मामले सामने ही नहीं आते। अगर जनता सही जानकारी रखती है, तो भ्रष्टाचार या घूसखोरी करने वाला अधिकारी गिरफ्तार हो सकता है।
आयोग को यह अधिकार मिले हुए हैं कि वे किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है अथवा करवा सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में बना था। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विभाग, सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, नेशनल बैंक और बीमा कंपनियां आदि इसके जांच के दायरे में शामिल है। भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले शख्स की पहचान भी गुप्त रखी जाती है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए रिश्वत मांगने पर शिकायत विजिलेंस से की जा सकती है। विजिलेंस की खासियत है कि वह आरोपित को रंगे हाथों गिरफ्तार करती है। वहीं यदि कोई निजी व्यक्ति भी किसी सरकारी अफसर व कर्मचारी से काम कराने के एवज में रिश्वत मांगता है तो इसकी शिकायत भी विजिलेंस में की जा सकती है। ऐसे दलाल के साथ ही उसके माध्यम से रिश्वत लेने वाले अफसर या कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।