एक FASTag से चलेंगी दो गाड़ियां? NHAI ने दिया जवाब, जान लें ये नियम वरना देना पड़ेगा दोगुना टोल!

NHAI का 'वन व्हीकल, वन फास्टैग' नियम
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एक FASTag केवल एक ही वाहन के लिए वैध होता है। NHAI ने 'वन व्हीकल, वन फास्टैग' (One Vehicle, One FASTag) पहल की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य टोल कलेक्शन सिस्टम को और भी ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनाना है। इस नियम के तहत, हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) उसके यूनिक FASTag से लिंक होता है। जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है, तो स्कैनर आपके फास्टैग को रीड करता है और आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का मिलान करता है। अगर यह जानकारी मेल नहीं खाती है, तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा।
क्यों जरूरी है यह नियम?
'वन व्हीकल, वन फास्टैग' नियम को लागू करने के पीछे कई ठोस कारण हैं:
- डुप्लीकेसी पर रोक: इससे एक ही गाड़ी के लिए कई फास्टैग जारी करने या एक ही फास्टैग का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगती है।
- सुचारू टोल कलेक्शन: यह सुनिश्चित करता है कि टोल प्लाजा पर हर गाड़ी का टोल सही तरीके से और बिना किसी रुकावट के कट जाए।
- सुरक्षा: हर फास्टैग का यूनिक नंबर गाड़ी की सुरक्षा को भी बढ़ाता है और चोरी की स्थिति में वाहन को ट्रैक करने में मदद कर सकता है।
नियम तोड़ा तो क्या होगा?
अगर आप एक ही FASTag को अलग-अलग गाड़ियों में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है:
- आपका फास्टैग पकड़ा जा सकता है और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसे किसी भी गाड़ी में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
- टोल प्लाजा पर आपका फास्टैग काम नहीं करेगा और आपको जुर्माने के तौर पर टोल की दोगुनी राशि नकद में चुकानी पड़ेगी।
गाड़ी बेचते समय क्या करें?
अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि आप उस गाड़ी से जुड़े FASTag को तुरंत डीएक्टिवेट या बंद करा दें। आप ऐसा फास्टैग जारी करने वाले बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके या उनकी ऐप/वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसा न करने पर, नया मालिक आपके फास्टैग का इस्तेमाल करता रहेगा और टोल आपके अकाउंट से कटता रहेगा। इसलिए, हमेशा याद रखें - हर गाड़ी के लिए एक अलग FASTag खरीदें और यात्रा को सुगम और तनाव-मुक्त बनाएं।