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New Traffic Rules: बाइक और स्कूटर चलाने वाले हो जाए सावधान ! अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा ₹2000 का चालान

नई दिल्ली:  Helmet नहीं पहनना तो ट्रैफिक नियम तोड़ने में पहले से शामिल था, लेकिन अब Helmet सही से नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो चुका है। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस इसके लिए 1000 से 2000 रुपए का चालान भी वसूलती है। इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग Helmet नहीं पहनते हैं। या फिर Helmet…
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  • 2000 रुपये का चालान अब

नई दिल्ली:  Helmet नहीं पहनना तो ट्रैफिक नियम तोड़ने में पहले से शामिल था, लेकिन अब Helmet सही से नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो चुका है। यही नहीं, ट्रैफिक पुलिस इसके लिए 1000 से 2000 रुपए का चालान भी वसूलती है। इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग Helmet नहीं पहनते हैं। या फिर Helmet पहनते हुए भी गलतियाँ करते हैं। ऐसे में, ताकि आप सेफ रहें और चालान से बचें, हम Helmet को सही तरह से पहनने का तरीका बता रहे हैं।

Helmet कैसे पहना जाए

ऊपर बैठने या टू-व्हीलर चलाने (ride a two-wheeler) से पहले Helmet पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए आवश्यक है कि दुर्घटना के दौरान सिर को कोई चोट नहीं लगे। सिर पर चोट लगने की अधिकांश घटनाओं में मौत होती है। ऐसे में Helmet को सिर पर पूरी तरह से फिक्स करने का ध्यान रखें। Helmet पहनने के बाद स्ट्रिप लगाना मत भूलना। चालान से बचने के लिए लोग अक्सर Helmet का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं डालते हैं। कई लोगों के Helmet में स्ट्रिप लॉक नहीं होता। या टूट जाती है। इन सभी परिस्थितियों में आपका चालान हो सकता है।

2000 रुपये का चालान अब

1998 में भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicles act) में कई बदलाव किये गए है।  टू-व्हीलर चलाने वालों को Helmet नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यदि यानी बाइक सवार Helmet पहना है, लेकिन Helmet खुला हुआ है, तो वह 1,000 रुपए का जुर्माना देगा। यदि आपने Helmet पहना है और सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट नहीं किया है, तो आप एक हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर, अब Helmet पूरी तरह से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो आपको दो हजार रुपए का चालान किया जाएगा। 

Helmet में ISI मार्क होना चाहिए

Helmet के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI) नहीं है, इसलिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी, बाइक स्कूटर चलाते समय आपको सिर्फ ISI मार्क वाला Helmet पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, आप मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 194D MVA के तहत 1 हजार रुपए का चालान भुगतान करेंगे। दिल्ली पुलिस अभी भी लोगों को 1000 रुपये का चालान कर रही है।

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Web Title: Bike and scooter riders new traffic rules
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