RBI On HDFC Bank: HDFC बैंक ने स्कीम के नाम पर ग्रहाकों के साथ किया धोखा, अब RBI ने लिया बड़ा एक्शन
RBI On HDFC Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HDFC Bank (HDFC Bank) के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना (fine of one crore rupees) लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा RBI के आदेशों और गाइडलाइंस (RBI orders and guidelines) का पालन न करने के कारण की गई है।
RBI On HDFC Bank: नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने HDFC Bank (HDFC Bank) के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना (fine of one crore rupees) लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा RBI के आदेशों और गाइडलाइंस (RBI orders and guidelines) का पालन न करने के कारण की गई है। RBI ने बैंक पर यह पेनल्टी डिपॉजिट (penalty deposit) पर ब्याज दरों, रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति और कस्टमर सेवाओं में गाइडलाइंस का पालन (following guidelines) न करने के कारण लगाई है।
10 सितंबर 2024 को RBI ने बताया कि उसने 3 सितंबर 2024 को HDFC Bank पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना (fine of one crore rupees) लगाने का आदेश जारी किया। यह पेनल्टी इसलिए लगाई गई क्योंकि बैंक ने डिपॉजिट (Deposit) पर ब्याज दरों, रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति और बैंक में दी जाने वाली कस्टमर सर्विस में RBI के नियमों का पालन नहीं किया था। RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (Banking Regulation Act) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह कार्रवाई की।RBI ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति (financial position of the bank) की जांच के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गईं। इस सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन में RBI के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद बैंक को नोटिस जारी (Notice issued to bank) किया गया कि क्यों न उस पर जुर्माना लगाया जाए। बैंक द्वारा दिए गए जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, RBI ने पाया कि बैंक ने वाकई नियमों का उल्लंघन किया है।
उल्लंघन के मामलों में पाया गया कि HDFC Bank ने कुछ खास डिपॉजिट स्वीकार (Special Deposit Accepted) करने के लिए ग्राहकों को 250 रुपये का उपहार दिया, जो कॉम्प्लिमेंटरी लाइफ इंश्योरेंस (Complementary Life Insurance) कवर के पहले वर्ष के प्रीमियम के रूप में था। इसके अलावा, बैंक ने उन संस्थाओं के लिए सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोले जो इसके लिए पात्र नहीं थीं। साथ ही, बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ग्राहकों से संपर्क न किया जाए, जो RBI के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।