हिमाचल में इन कर्मचारियों की मानदेय में हुई बढोतरी, सीएम की कैबिनेट बैठक में दिखाई हरी झंडी
शिमला: मंगलवार को राजधानी शिमला में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। जिनमें यह फैसला भी लिया गया कि मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-सह-हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौत्तरी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये […]
शिमला: मंगलवार को राजधानी शिमला में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। जिनमें यह फैसला भी लिया गया कि मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-सह-हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौत्तरी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमण्डल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 15 अगस्त, 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये करने तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
लोकमित्र केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के शुल्क का युक्तिकरण
लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से बागवानी विभाग के अन्तर्गत किसान पंजीकरण/किसान आईडी निर्माण, मधुमक्खी पालन में कीटनाशकों की मांग और आपूर्ति परागण सहायता, फल नर्सरी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, पंजीकृत नर्सरी में फलों की विविधता को बढ़ाना, फल नर्सरी लाइसेंस का नवीनीकरण, आयातक द्वारा संयंत्र सामग्री के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र पंजीकरण जारी करना, फलों की डिब्बाबंदी के लिए अनुरोध, मशरूम उत्पादक के रूप में पंजीकरण, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत अनुदान के आवेदन, कीटनाशक लाइसेंस जारी करना कीटनाशक लाइसेंस में कीटनाशकों का समावेश, कीटनाशक लाइसेंस का नवीनीकरण, पत्ती विश्लेषण के माध्यम से पौधों के पोषण पर परामर्श, बागवानी इनपुट और गतिविधियों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन, (एमआईडीएच-आरकेवीवाई), गुणवत्तापूर्ण बागवानी इनपुट (पौधे, उपकरण और उपकरण) की मांग और आपूर्ति (एससीए से एससीएसपी), मशरूम कम्पोस्ट की मांग एवं आपूर्ति, आयातक द्वारा संयंत्र सामग्री के आयात के लिए नवीनीकरण आवेदन, महक योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, एसएमएएम योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, हिमाचल खुम्ब विकास योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, हिमाचल पुष्पक्रांति योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए आवेदन, बागवानी विकास योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, कृषि उत्पादन संरक्षण एंटी हेल के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीकरण योजना के अनुदान के लिए आवेदन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, एंटी हेल नेट योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन भी शामिल है।
इसमें कृषि विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना, मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस जीर्णोद्धार योजना, कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत एंटी हेलनेट योजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के लिए आवेदन शामिल हैं। पशुपालन विभाग के सामान्य बी.पी.एल के तहत गर्भवती देसी/इंटेजेनास गायों के भरण-पोषण के लिए आवेदन, हिम कुक्कट पालन योजना, कृषिक बकरी पालन योजना, एससीएसपी के तहत देसी/स्वदेशी गाय/भैंस के भरण-पोषण, भेड़ पालकों को अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना के लिए आवेदन सम्मिलत किए गए हैं।
लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश विद्युत बोर्ड के बिलों भुगतान के लिए घरेलु बिल के लिए प्रति बिल सेवा शुल्क पांच रुपये निर्धारित किया गया है। व्यावसायिक बिल के लिए यह शुल्क 10 रुपये प्रति बिल होगा। नकल जमाबंदी निकालने के लिए प्रति पृष्ठ 10 रुपये शुल्क तथा ई-समाधान के माध्यम से शिकायत एवं मांग प्रस्तुत करने के लिए शुल्क 10 रुपये प्रति शिकायत/मांग निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा व्यवसायिक सेवाओं के लिए आवेदन का शुल्क भी 50 रुपये प्रति आवेदन किया गया है।
इसके अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस के लिए आवेदन, पेट्रोलियम, डीजल और नेफ्था विनिर्माण की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा इनमें भंडारण, बिक्री, परिवहन के लिए आवेदन, पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस, विस्फोटक निर्माण तथा इनके भंडारण, बिक्री और परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, पर्यटन कार्यक्रम – प्रदर्शन लाइसेंस, प्रवासी कामगारों को रोज़गार देने के लिए पंजीकरण आवेदन, मोटर परिवहन श्रमिक पंजीकरण के लिए आवेदन, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर पंजीकरण, प्रवासी कामगार ठेकेदार लाइसेंस पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन, प्रवासी श्रमिक ठेकेदार लाइसेंस नवीनीकरण, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण, दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण, संविदा श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान का पंजीकरण, संविदा श्रम लाइसेंस के लिए आवेदन तथा संविदा श्रमिक लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए आवेदन शामिल हैं। लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से स्केनिंग के लिए 5 रुपये प्रति पृष्ठ, ब्लेक एंड व्हाईट पृष्ठ के प्रिंट के लिए 5 रुपये प्रति पृष्ठ और रंगीन प्रिंट के लिए 15 रुपये प्रति पृष्ठ का सेवा शुल्क निर्धारित किया गया है।