Himachal News: हिमाचल प्रदेश में HRTC ने जारी की फाइनल लगेज लिस्ट, क्लिक कर जानिए किस सामान की लगेगी टिकट
Himachal News: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में लगेज नीति को लेकर अंतिम सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में सभी सामान की पूरी जानकारी दी गई है, साथ ही HRTC बसों में किस सामान का कितना टिकट लगेगा और किस सामान का टिकट नहीं लगेगा। HRTC लगेज पॉलिसी के तहत […]
Himachal News: हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में लगेज नीति को लेकर अंतिम सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में सभी सामान की पूरी जानकारी दी गई है, साथ ही HRTC बसों में किस सामान का कितना टिकट लगेगा और किस सामान का टिकट नहीं लगेगा। HRTC लगेज पॉलिसी के तहत किसी भी यात्री को 30 किलोग्राम तक घरेलू सामान या किसी भी आकार का दो बैग फ्री ले जाना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, सूखे फल, नए बर्तन, कॉस्मेटिक, होजरी, दवाएं, मेडिकल उपकर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, साइकिल, फोल्डिंग बेड/सिंगल बेड (लकड़ी/लोहा), प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (4 से 6), सेब की पेटी (फुल पेटी), घरेलू सामान। डाइनिंग टेबल/ऑफिस टेबल (लकड़ी/लोहा) और 3 फीट लंबी सेंट्रल टेबल (लकड़ी/लोहा), सिंगल बेड बॉक्स, सोफा चेयर 3 सीटर, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (10 से 12), कपड़े धोने की मशीन, 80 किलोग्राम तक के फल और सब्जियां, किसी भी आकार का बैग, बैग, बॉक्स या बॉक्स में 41 से 80 किलोग्राम तक के इलेक्ट्रॉनिक किराया का एक यात्री का 1/5 भाग, 5 सीटर (3 पीस) सोफा सेट, डबल बेड बॉक्स, बड़ी अलमारी का चार यात्री किराया का पूरा टिकट और फूलों का बॉक्स (3 1/2 X 1 1/2 X 1 फीट) भार लगभग 35 किलोग्राम। प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या 7 से 9) के लिए एक पूरा और आधा टिकट लगेगा।
FINAL LUGGAGE LIST HRTC बसों में नहीं ले जा सकते ये सामान पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मैथलेटेड स्पिरिट, तारपीन, एसिड, गंधक, कोलतार, गन पाउडर, बंदूकें (भरी हुई) और कारतूस, Un Tanned चमड़ा, त्वचा, पंख और खाल, पटाखे/विस्फोटक, एलपीजी सहित गैस सिलेंडर, इंसानों और जानवरों के शव, प्रतिबंधित सामग्री, हड्डियां/सींग, बैटरिया (क्रेटेड नहीं), लकड़ी का कोयला, ऊनी सामान (Unpacked Woolen Goods) , अफीम, नशीली दवाएं/ड्रग्स और गांजा, कच्ची लकड़ी सहित प्रतिबंधित वन उपज, तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला, स्कूटर/मोटरसाइकिल, समय-समय पर कानून द्वारा निषिद्द कोई अन्य वस्तु एचआरटीसी बस में नहीं ले जाई जा सकती है।
Tags: Himachal news
सुपर स्टोरी
Emergency fund : अचानक आ पड़े कोई मुसीबत तो कैसे होगा पैसों का इंतजाम? ये 4 तरीके बन सकते हैं सहारा
Emergency fund : मुसीबत में पैसों की कमी से परेशान न हों, जानिए गोल्ड लोन, एडवांस सैलरी लोन और अन्य...
Best FD Rates : 1 साल की FD पर होगी बंपर कमाई, इन बैंकों में मिल रहा सबसे अधिक ब्याज, चेक करें लिस्ट