Himachal News: मंडी में चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की सजा, 1 लाख 20 हजार का लगाया जुर्माना
Himachal News: मंडी। हिमाचल प्रदेश के विशेष न्यायाधीश-1 मंडी (Special Judge-1 Mandi) की अदालत ने दोषी बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोजल तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस (ndps) की धारा 20 के तहत बारह वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख दो सौ रुपये का जुर्माना देने […]
Himachal News: मंडी। हिमाचल प्रदेश के विशेष न्यायाधीश-1 मंडी (Special Judge-1 Mandi) की अदालत ने दोषी बुध राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी गांव कुकड़ी डाकखाना फोजल तहसील पतलीकूहल जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस (ndps) की धारा 20 के तहत बारह वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख दो सौ रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायाधीश विनोद भरद्वाज और उप जिला न्यायाधीश नवीना राही ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए। वकील और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बुध राम को 2.114 किलोग्राम चरस (hashish)रखने का दोषी ठहराया और उक्त सजा दी।
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