Himachal News: कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में अदालत ने एक आरोपी को छह साल की सजा सुनाई हुई है। आरोपी कमलजीत पुत्र स्वर्गीय दुनी चंद, निवासी गांव बलुही डाकघर खेरा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा, को जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की पोक्सो कोर्ट ने छह वर्ष का साधारण कारावास और १००० रुपये का जुर्माना न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। स्कूल के प्रधानाध्यापक विजय अवस्थी ने 6 नवंबर 2018 को भवारना पुलिस थाना को ईमेल द्वारा बताया कि उनके स्कूल में 27 छात्राएं नौवीं व दसवीं कक्षा में पढ़ती हैं।
उन्हें शिकायत की कि उनके स्कूल के भाषा शिक्षक ने जानबूझकर लड़कियों के संवेदनशील अंगों को पढ़ाने के दौरान स्पर्श किया था। इसलिए विद्यार्थी असुविधाजनक महसूस करती है। सूचना मिलने पर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कर ली। जिसके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसआई बलदेव राज ने इस मामले की तफ्तीश की और उसे अदालत में पेश किया। उप जिला न्यायवादी राजरानी ने मामला पेश किया। इस मामले में 51 गवाह पेश किए गए थे।