Himachal News || हिमाचल में सुक्खू सरकार को एक और झटका, वाटर सेस अधिनियम हाईकोर्ट में खारिज
न्यूज हाइलाइट्स
Himachal News || शिमला: CM सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh High Court) ने वॉटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है. राज्य सरकार को इस अधिनियम के जरिए 172 पन बिजली परियोजनाओं (power projects) से 3829.15 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद थी.
प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम (Himachal Pradesh Water Cess Act) को खारिज करते हुए इसे असांविधानिक करार दिया है। अधिनियम का विरोध करने के लिए चालिस जलविद्युत कंपनियां कोर्ट (hydropower companies court) गईं। कंपनियों की याचिकाओं पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मानिकतला ने दी।
CM सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वॉटर सेस अधिनियम को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है. राज्य सरकार को इस अधिनियम के जरिए 172 पन बिजली परियोजनाओं से 3829.15 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद थी. #himachalpradesh pic.twitter.com/9ba27BTosZ
— Ankush Dobhal?? (@DobhalAnkush) March 5, 2024
उसने कहा कि हाईकोर्ट ने जलशोधन आयोग (water purification commission) को राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। इस निर्णय को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे बिजली परियोजनाओं (power projects) पर जल सेस लगाया था। सुक्खू सरकार ने जल सेस से 2500 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य रखा था। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकती है।