Congress Revel MLA || हिमाचल के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई टली, अब 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

Last Updated:
न्यूज हाइलाइट्स

सारांश:

Congress Revel MLA ||  ​शिमला:  सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अयोग्य घोषित कांग्रेस के छह विधायकों को राहत नहीं दी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच में हुई। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पूछा कि अयोग्य घोषित विधायक हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?  

जब विधायकों ने हालात बनाए, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। ध्यान दें कि बागियों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।   कांग्रेस के अयोग्य घोषित हो चुके विधायक चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्र दत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर और सुधीर शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कांग्रेस के बागियों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के साथ राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को भी पार्टी बनाया है।